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नए संसद निर्माण पर SC सख्त-सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर फैसला आने तक कोई निर्माण नहीं,शिलान्यास कर सकते है

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर को  नए संसद भवन का शिलान्यास प्रस्तावित है....

Supreme court stop construction on central vista project-allow stone ceremony

नई दिल्ली: नए संसद भवन निर्माण के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट(central vista project)पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से सरकार को कहा कि जब तक कोर्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कोई फैसला नहीं सुना देता,तब तक कोई निर्माण कार्य या तोड़फोड़ नहीं होनी (Supreme court stop construction on central vista project)चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब आगे इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए। हमें शिलान्यास से कोई परेशानी (allow stone ceremony)नहीं है लेकिन कोई भी निर्माण का कार्य आगे नहीं होना चाहिए।

दरअसल केंद्र ने कोर्ट में कहा है कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ नहीं काटेंगे।

शुरुआत में ही कोर्ट ने बोल दिया था कि हम स्टे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जो भी करेंगे वो हमारे आदेशों के अधीन होगा।

बेहतर होगा कि आप इस मुद्दे पर ध्यान रखें। उच्चतम न्यायाल ने कहा कि केंद्र कागजी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बार जब ढांचा खड़ा हो गया तो पुरानी स्थिति बहाल करना मुश्किल हो जाएगा।

Supreme court stop construction on central vista project-allow stone ceremony

गौरतलब है कि 20 हजार करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। SC ने केंद्र सरकार से कहा कि हमने इस मामले को सूचीबद्ध किया है क्योंकि कुछ डेवलपमेंट पब्लिक डोमेन में आया है।

यह सही है कि प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हर चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, “हमें उम्मीद थी कि आप कागजी कार्रवाई आदि के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतनी आक्रामक तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे कि आप निर्माण शुरू कर देंगे।

कोई स्टे नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आप निर्माण शुरू कर सकते हैं। हमने कोई स्पष्ट रोक आदेश पारित नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि आप विवेकशील हैं और आप न्यायालय के प्रति उदासीनता नहीं दिखाएंगे।”

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को अपना पक्ष रखने के लिए 5 मिनट का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि पांच मिनट में जवाब दें या हम आदेश को पारित करेंगे।

इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे। किसी तरह का निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ नहीं काटेंगे।

Supreme court stop construction on central vista project-allow stone ceremony

हालांकि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) द्वारा 10 दिसंबर को  नए संसद भवन(Parliament) का शिलान्यास प्रस्तावित है। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था  कि 20 हजार करोड़ रुपये के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि इससे पैसों की बचत होगी।

इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब एक हजार करोड़ रुपये की बचत होगी, जो फिलहाल दस इमारतों में चल रहे मंत्रालयों के किराये पर खर्च होते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट से मंत्रालयों के बीच समन्वय में भी सुधार होगा।

 

Supreme court stop construction on central vista project-allow stone ceremony

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shweta sharma

श्वेता शर्मा एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। लेकिन अब अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। श्वेता शर्मा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।

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