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PMC बैंक के ग्राहकों को बड़ी राहत, Small finance bank करेगा अधिग्रहण

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India -RBI) ने स्मॉल फाइनेंस बैंक (small finance bank) को PMC के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है.

Small finance bank to acquire pmc bank

नई दिल्ली (समयधारा) :  पिछले दिनों आपने PMC Bank Scam  के बारे में सूना ही होगाl

तब RBI ने PMC बैंक पर पैसा निकालने की सीमा सहित कई रोक लगा दी थी l

अब जिन ग्राहकों का PMC बैंक में अकाउंट है उनके लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है।

अब अपकी जमा पूंजी मिल सकती है। ग्राहक बैंक में जमा अपना पैसा निकाल सकते है l  

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India -RBI) ने स्मॉल फाइनेंस बैंक (small finance bank) को PMC के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

RBI ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी देते हुए कहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जल्द ही घोटाले से घिरे PMC बैंक का अधिग्रहण करेगा।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI को इस मामले में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

गौरतलब है कि घोटाला (PMC Bank Scam) उजागर होने से 8 साल पहले ही व्हीसलब्लोअर ने RBI को किया था आगाह l 

दूसरी तरफ जस्टिस डी एन पटेल (Justices D N Patel) और जस्टिस ज्योति सिंह (Justice Jyoti Singh) की बेंच के सामने RBI की तरफ से सीनियर एडवोकेट जयंत भूषण ने कहा कि

सेंट्रल बैंक ने सेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड (Centrum Finance Services Ltd) को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी (in-principle approval) दे दी है।

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जो जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (Punjab and Maharashtra Cooperative – PMC) बैंक का अधिग्रहण कर लेगा।

उन्होंने कहा कि इससे बैंक के उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो अभी बैंक में जमा अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं।

बता दें कि कोर्ट कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट (consumer rights activist) बेजोन कुमार मिश्रा ( Bejon Kumar Misra) की याचिका पर सुनावई कर रही थी।

जिसमें RBI को PMC बैंक के ग्राहकों को कुछ राहत देने की मांग की गई है।

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ताकि वो अपनी जरूरतों जैसे शादी, शिक्षा, शादी और अन्य कामों के लिए पैसे निकाल सकें।

मिश्रा ने अपनी जनहित याचिका (PIL) में RBI से मौजूदा कोरोना महामारी के दौर में PMC बैंक के ग्राहकों को राहत देने की मांग की गई थी।

मिश्रा के वकील शंशाक देव सुधी (Shashank Deo Sudhi) ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अधिकारियों को पांच बार से अधिक मोहलत दी जा चुकी है,

लेकिन अभी तक बैंक में जमा ग्राहकों के पैसे को जारी नहीं किया गया है।

उन्होंने कोर्ट से सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपये तक निकालने की छूट देने की मांग की है।

RBI ने इससे पहले कहा था कि उसे ग्राहकों को हो रही दिक्कतों से सहानुभूति (sympathises) है।

सभी ग्राहकों के पास कोई न कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी।

अगर सभी को 5 लाख रुपये की सीमा तक पैसे निकालने की मंजूरी दे दें,

तो बैंक मुश्किल में पड़ जाएगा और डिपॉजिटरों को उनके पैसे नहीं मिल पाएंगे।

(इनपुट एजेंसी से भी)

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