GST नहीं भरा, चिंता नहीं करने का, सरकार ने अंतिम तारीख बढ़ाई
कोरोना वायरस लॉकडाउन के कहते सरकार ने जीएसटी भरने की अंतिम तिथि को आगे कर दिया l
GST-annual-return-filing-extended 2018-19 till-september-30
नई दिल्ली : कातिल कोरोना के चलते दुनिया के साथ-साथ भारत भी रुक सा गया है l
इस महामारी के कारण भारत सहीत कई देशों को लॉकडाउन घोषित करना पड़ा।
इसी के चलते हर कामकाज की अंतिम तारिख निकल जा रही है l चाहें वो रिटर्न भरना हो या फिर EMI l
सभी कामकाज अपने निर्धारित समय सीमा पर नहीं हो पा रहे हैं।
इसी के चलते सरकार ने कारोबारियों के लिए GST रिटर्न फाइल करने के लिए राहत दे दी है।
सरकार ने फिस्कल ईयर 2018-19 के लिए GST रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू (Revenue) डिपार्टमेंट के मुताबिक, कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत,
रजिस्टर्ड लोग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (Electronic Verification Code-EVC) के जरिए GSTR-3B पेश कर सकते हैं।
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रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड
एक व्यक्ति को 21 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के दौरान EVC के माध्यम से वेरीफाइड (सत्यापित) फॉर्म GSTR-3B के तहत रिटर्न फाइल करने की मजूरी दी जाएगी।
इसके पहले सरकार ने साल 2018-19 के लिए GST रिटर्न फाइल की तारीख 30 जून कर दी गई थी।
इस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना या ब्याज नहीं लिया जायेगा।
देरी से रिटर्न फाइल करने के मामले में विलंब शुल्क को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया है।
तो यह खबर GST समय पर न भरने वालों के लिए एक अच्छी खबर है l
चलियें अब रिटर्न व EMI के बाद GST में भी समय सीमा मिल जाना कोरोना के बीच थोड़ी राहत लेकर आया है l
देश भर में कोरोना से हालात बहुत ही खराब है l करीब 50000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित लोग देश भर में पायें गए है l
जिसके चलते देशभर में लॉकडाउन की स्थिति है l GST-annual-return-filing-extended 2018-19 till-september-30