Pak-Supreme-Court-verdict-Wrong-decision-to-cancel-no-confidence-motion–National Assembly-restored
इमरान खाऩ(Imran Khan) की सरकार के खिलाफ अविश्वास् प्रस्ताव स्पीकर द्वारा खारिज करने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान(Pakistan PM Imran Khan) द्वारा देश में दोबारा चुनाव कराने को लेकर किए गए एलान पर आज,गुरुवार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट(Pakistan’s Supreme Court) में सुनवाई हुई।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अविश्वास प्रस्ताव पर अपना फैसला सुनाना (Pak-Supreme-Court-verdict)था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग अधिकारियों को भी तलब किया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि फिर से चुनाव कराने के लिए चार महीने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने का फैसला गलत(Wrong-decision-to-cancel-no-confidence-motion)है।
पाकिस्तान के उपसभापति का फैसला असंवैधानिक है।सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली बहाल की। इमरान खान की सरकार को बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की एक बेंच ने एकमत से कहा कि नेशनल असेंबली को भंग करना असंवैधानिक। इसलिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को बहाल किया जाता है।
Pak-Supreme-Court-verdict-Wrong-decision-to-cancel-no-confidence-motion–National Assembly-restored
जानें इससे पहले के घटनाक्रम:
पाकिस्तान(Pakistan) में रविवार पूरा दिन सियासी भूचाल जारी रहा।जहां दिन में इमरान खान ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज(No confidence motion rejected against Imran Khan) कराकर विपक्ष को चौंका दिया,
तो वहीं अब पाकिस्तान सरकार के कैबिनेट सचिव की ओर से एक नया सर्कुलर जारी हुआ(according to Pak cabinet secretary new circular)है,
जिसमें दावा किया जा रहा है कि इमरान खान अब आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं(Pakistan-Imran-Khan-not-officially-Prime-Minister-now) है।
आपको बता दें कि कल यानि रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान(Pakistan PM Imran Khan)की सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी,
लेकिन ऐन मौके पर इमरान खान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के साथ मिलकर ऐसी गुगली फेंकी की विपक्ष चित हो गया।
संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान के खिलाफ बिना वोटिंग कराएं अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसके साथ ही नेशनल असेंबली की कार्यवाही भी स्थगित कर दी।
इसके बाद इमरान खान(Imran Khan) ने पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाएं कि उनके खिलाफ(इमरान खान के)विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश की गई
और साजिश के तहत ही उनकी सरकार गिराने की कोशिश का स्पीकर ने पर्दाफाश कर दिया है।
अब उनकी कौम को चुनाव के लिए तैयार रहना है। इतना ही नहीं,इमरान खान ने यह भी कहा कि वह राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश करते है और राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी भी दे दी।
इसपर विपक्ष बिफर गया और इमरान खान के इस कदम को पाकिस्तान के संविधान के साथ खिलवाड़ और लोकतंत्र की हत्या बताया।
अब नए सर्कुलर के मुताबिक,इमरान खान पाकिस्तान के आधिकरिक तौर पर प्रधानमंत्री नहीं(Pakistan-Imran-Khan-not-officially-Prime-Minister-now) है।
हालांकि इससे पहले पाक के निवर्तमान मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि अनुच्छेद 224 के तहत इमरान खान फिलहाल कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे।
दरअसल,रविवार देर रात गए पाकिस्तान सरकार(Pakistan govt) की ओर से नया सर्कुलर जारी किया गया। जिसमें लिखा गया है, “पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान विधानसभा को भंग करने के बाद संसदीय मामलों के मंत्रालय, दिनांक 3 अप्रैल, 2022, पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 48(1) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार, इमरान अहमद खान नियाज़ी के पाकिस्तान प्रधान मंत्री के पद को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया(Pakistan-Imran-Khan-not-officially-Prime-Minister-now) है।“
गौरतलब है कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। इसके कुछ ही घंटों बाद इमरान खान ने कैबिनेट को भंग कर दिया था और इससे पहले पाक नेशनल एसेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया था।
पाक सरकार के कैबिनेट सचिव के नोट से यह स्पष्ट होता है कि इमरान खान अब प्रधानमंत्री नहीं(according to Pak cabinet secretary new circular )हैं और सरकार देश की नौकरशाही से चल रही है।
विपक्ष ने पाकिस्तान का नया पीएम शहबाज शरीफ को घोषित किया
उधर, इससे पहले इस बीच विपक्ष ने पीएमएल-एन के नेता शहबाज शरीफ को 195 सदस्यों के समर्थन से प्रधानमंत्री घोषित किया है।
विपक्ष ने शाम को अविश्वास प्रस्ताव(No confidence motion) खारिज होने के बाद नेशनल एसेंबली पर कब्जा किया और अयाज सादिक को अध्यक्ष नियुक्त किया। जिन्होंने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को फिर से मान्य किया।
विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट में गुहार
वहीं, विपक्ष ने सदन भंग करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्रवाई अदालत के आदेश के अधीन (Pakistan-Imran-Khan-not-officially-Prime-Minister-now) होगी।
पाकिस्तानी सेना ने सियासी लड़ाई से पल्ला झाड़ा
उधर, सर्वशक्तिमान पाकिस्तानी सेना ने राज्य की राजधानी में चल रही राजनीतिक घटनाओं में किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया है।
सेना के जनसंपर्क विंग के प्रमुख मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, “सेना का राजनीतिक प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है।” सदन के विघटन का मतलब है कि अगली सरकार का चुनाव करने के लिए तीन महीने के भीतर चुनाव होंगे।