सचिन पायलट कैंप को राहत,राजस्थान हाईकोर्ट 24 जुलाई तक सुनाएंगी फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए 24 जुलाई को सुनाने का निर्णय लिया है...
जयपुर :Rajasthan Political war latest update- राजस्थान की सियासी जंग में आएं दिन नए-नए ड्रामें देखने को मिल रहे है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज की सुनवाई में सचिन पायलट कैंप को राहत मिल गई है।
हाईकोर्ट ने अपनी आज की सुनवाई में कहा है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ राजस्थान विधानसभा के स्पीकर 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।
राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए 24 जुलाई को सुनाने का निर्णय लिया (Rajasthan high court verdict July 24 on Sachin Pilot pla) है।
Rajasthan Political war latest update
राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और उनके 18 समर्थकों के खिलाफ स्पीकर से कहा है कि वह 24जुलाई तक कोई कार्रवाई न करें।
दरअसल, स्पीकर ने सचिन पायलट और 18 समर्थक विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए सामने आने को कहा था। इसके लिए स्पीकर सीपी जोशी ने इन लोगों को दो दिन का समय दिया था,
लेकिन सचिन पायलट और उनके समर्थक स्पीकर के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए और तभी से जवाब देने के लिए उन्हें निरंतर राहत मिल रही है।
राजस्थान विधानसभा स्पीकर जोशी (Rajasthan speaker CP Joshi) के नोटिस के अनुसार, यदि सचिन पायलट (Sachin Pilot) सामने नहीं आते हैं तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
दूसरी ओर,कांग्रेस (Congress) ने भी बयान जारी करके सचिन पायलट को विधायक दल की बैठक में आकर या फिर पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए बार-बार कहा लेकिन सचिन पायलट स्पीकर के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan high court) चले गए।
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उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि वह कोई पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं है और न ही उन्होंने सरकार गिराने की साजिश रची है।
बस वह राजस्थान के नेतृत्व पक्ष से असंतुष्ट है जोकि कोई पार्टी विरोधी काम नहीं है।
गौरतलब है कि सचिन पायलट कैंप की ओर से विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट और समर्थकों ने याचिका दायर की थी।
जिसकी सुनवाई बीते हफ्ते शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। आज दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने 24 जुलाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वहीं दूसरी ओर, राजस्थान में अशोक गहलोत कैंप के विधायकों की जयपुर के फेयरमाउंट होटल में 1 बजे से बैठक चल रही थी।
इस बैठक में सचिन पायलट और उनका समर्थक 18 बागी विधायकों के बारे में कोई फैसला हो सकता है।
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लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से 4 दिनों की राहत मिलने के बाद इस बैठक में सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
हालांकि राजस्थान विधानसभा स्पीकर (Rajasthan Vidhansabha speaker) विधानसभा सत्र बुला सकते है। इसका उन्हें अधिकार है और अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) भी अपना विश्वास मत रखने के लिए आगे आ सकते है
तब सचिन पायलट (Sachin Pilot) के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है चूंकि पार्टी व्हिप के बाद उन्हें सदन में सामने आना ही पड़ेगा।
बागी तेवरों के बाद से सचिन पायलट सामने नहीं आ रहे बस उनके बयान मीडिया के द्ववारा मिल रहे है। इस दौरान वह सिर्फ एक बार सामने आएं थे और एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे।
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