SupremeCourt Verdict Jammu Kashmir Article 370 Live JK News Updates In Hindi
जम्मू कश्मीर/नईं दिल्ली (समयधारा) : सुप्रीम कोर्ट(#SupremeCourt) ने जम्मू कश्मीर (Jammu&Kashmir) के अनुच्छेद 370 को लेकर अपना फैलसा दे दिया l
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ सोमवार को फैसला सुनाया।
इस पीठ ने 16 दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। SC के फैसले को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
फैसले की मुख्य बातें :
- 5 अगस्त 2019 का केंद्र सरकार का अनुच्छेद 370 हटाना फैसला सही l
- J&K को राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो l
- 30 सितम्बर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएँ जाए l
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- 5 अगस्त 2019 का केंद्र सरकार का अनुच्छेद 370 हटाना फैसला सही l
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 में साफ कहा गया था कि ये अस्थायी था और ट्रांजिशन के लिए था। कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई गई थी ताकि संविधान में बदलाव को मंजूरी दी जा सके। राष्ट्रपति के आदेश से पहले राज्य विधानसभा को बदलाव को मंजूरी देना जरूरी थी।
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- J&K को राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो l
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 की शक्तियों के 3 के तहत राष्ट्रपति का फैसला सही था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक-एक टिप्पणी के जरिए अपनी राय रख रही है l
तीन जज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस गवई और चीफ जस्टिस साथ में जजमेंट लिखा है। बाकी दो जजों ने अलग-अलग लिखा है फैसला। हालांकि सभी जज एकमत से दे रहे हैं फैसला। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन वैध था या नहीं इसपर हम विचार ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे किसी ने चुनौती नहीं दी थी।