गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें ?
गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें ?
नई दिल्ली, 4 मार्च : अक्सर गाड़ियों की चोरी की घटनाएं सुनने में आ रही हैl
अखबारों के पन्नों पर हमेशा से ही ये खबर पढ़ने को मिल जाती है कि फलां जगह खड़ी बाइक चोरी या चोर चारपहिया वाहन लेकर भागेl
इसके बाद वाहन मालिक के सामने एक ही रास्ता होता है,
अपनी गाड़ी का बीमा भुगतान राशि लेनाl वाहनों का बीमा होता ही इसीलिए है कि
गाड़ी को पूर्ण अथवा आंशिक नुकसान हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति करनाl गाड़ी चोरी भी ऐसी ही नुकसान की श्रेणी में आता हैl
गाड़ी चोरी होने के बाद अधिकांश लोगों को पता नहीं होता कि बीमा क्लेम कैसे लिया जाएl
जानकारी के अभाव में लोग परेशान होने लगते हैंl आज हम आपको इन्हीं तथ्यों से अवगत कराने जा रहे हैं कि
जब आपका वाहन चोरी हो जाए तो उसका बीमा क्लेम कैसे प्राप्त करेंl
एफआईआर दर्ज कराएं
सर्वप्रथम आपको जैसे ही अपनी गाड़ी की चोरी की जानकारी मिले तो आप तत्काल किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएंl
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैंl
अक्सर होता ऐसा है कि अपराधी किसी अपराध के लिए ही गाड़ी चोरी करते हैंl
अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले आपकी गाड़ी से किसी किस्म का कोई वारदात हो जाता है तो आप फंस सकते हैंl
कई लोग ऐसा करते हैं कि गाड़ी चोरी हो जाने के बाद बिना पुलिस को सूचना दिए खुद ही गाड़ी की खोज में निकल जाते हैंl
ऐसा करने से बचेंl अगर गाड़ी खोजनी ही है तो पुलिस को सूचना देने के बाद करेंl
बीमा कंपनी को दें सूचना
पुलिस को सूचना देने के बाद बीमा कंपनी को भी इसकी यथाशीघ्र सूचना देने की कोशिश करेंl
आप जितनी जल्दी सूचना बीमा कंपनी को देंगे, आपके दावे का निपटारा उतनी ही जल्दी होगाl
बीमा कंपनियों के नियमानुसार अगर आप अपनी गाड़ी चोरी के एक सप्ताह के भीतर बीमा कंपनी को सूचना दे देते हैं
तो आपको गाड़ी के तमाम कागजात जमा करने के लिए छह माह का समय दिया जाता हैl
अगर आपने अपनी गाड़ी का बीमा किसी एजेंट के माध्यम से कराया है तो आपकी मदद से कागजों का प्रबंध वही कर देता हैl
इन कागजातों की पड़ती है जरुरत
- एफआईआर की कॉपी
- बीमा क्लेम की राशि लेने के लिए आपको पहचान पत्र के लिए गाड़ी के मालिक का आधार कार्ड या मतदाता पहचान देना पड़ता हैl
- ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी
- गाड़ी की आरसी की ओरिनिल या फोटोकॉपी
- गाड़ी की दोनों चाबियां, अगर कोई चाबी गुम है तो एफआईआर में इसका उल्लेख होना चाहिएl
- कोर्ट के आदेश की वो कॉपी जिसमें यह कहा जाता है कि पुलिस ने चोरी के बाद आपकी गाड़ी खोजने की कोशिश की लेकिन उसे गाड़ी मिल नहीं सकीl कानूनी भाषा में इसे अनट्रेस आदेश भी कहते हैंl
- अगर गाड़ी लोन पर लिया गया था तो उसके एग्रीमेंट की कॉपी
इस बात का रखें विशेष ध्यान
अक्सर बीमा कपंनियां चाहती हैं कि कोई न कोई मीनमेख निकाल कर आपके दावे के भुगतान से बचा जाएl
ऐसे में उनके पास एक ही बहाना होता है कि आपने चोरी की सूचना में देर से दीl
ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर होता है कि जब आप पुलिस को अपनी गाड़ी की चोरी की सूचना दें,
उसके तत्काल बाद आप बीमा कंपनी के कस्टमर केयर को इसकी जानकारी दे देंl