![Income Tax Return filling deadline has been extended till December 31 now](/wp-content/uploads/2021/02/samaydhara-latest-news_optimized.jpg)
amrapali-case supreme-court-order-rbi-to-ask-bank-to-disburse-home-loan
नई दिल्ली (समयधारा) : देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आम्रपाली के घर खरीदने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी आई l
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिजर्व बैंक को निर्देश दिया कि वो बैंकों को कहे कि,
वह आम्रपाली के होमबायर्स का लोन मंजूर करें ताकि रुकी हुई परियोजनाओं का काम तेजी से हो सके।
कोर्ट ने यह भी कहा कि RBI के गाइडलाइंस के मुताबिक, जो लोन NPA (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) हैं,
उन्हें भी रिलीज करने की अनुमति दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली केस में शामिल बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को निर्देश दिया कि वो होमबायर्स को दिए लोन रीस्ट्रक्चर करें
। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाले बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है।
वह आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने और हैंडओवर देने के मामले पर सुनवाई कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिली है।
यह सेक्टर लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है।
amrapali-case supreme-court-order-rbi-to-ask-bank-to-disburse-home-loan
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को भी निर्देश दिया कि वह पेमेंट में देरी होने पर बहुत ज्यादा ब्याज नहीं वसूल सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट पेमेंट पर अथॉरिटी ज्यादा से ज्यादा 8 फीसदी का ब्याज ले सकता है।
रियल एस्टेट सेक्टर की अटकी हुई परियोजनाओं पर जस्टिस मिश्रा ने कहा,
“नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज को मिलकर एक शिड्यूल तैयार करना होगा ताकि वे एकबार में कितना चाहते हैं।
उनके निवेश का फायदा होमबायर्स को नहीं होता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्प (NBCC), SBI कैपिटल,
सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमानी को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया था।
साथ ही यूको बैंक को एक ज्वाइंट मीटिंग करने और अगले हफ्ते कोर्ट में एक फाइनल प्रपोजल जमा करने को कहा था कि
आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाएं कैसे पूरी होंगी और उनका हैंडओवर कैसे किया जाएगा।
आम्रपाली में करीब 46,000 होमबायर्स का पैसा पिछले एक दशक से भी लंबे वक्त से फंसा हुआ है।
इनमें से कइयों को अभी तक घर नहीं मिला है क्योंकि फ्लैट का काम पूरा नहीं हुआ है।
कंपनी के प्रमोटर ने पैसों का इस्तेमाल कहीं और कर लिया जिसकी वजह से आम्रपाली की परियोजनाएं अटक गईं।
(इनपुट एजेंसी से भी)
amrapali-case supreme-court-order-rbi-to-ask-bank-to-disburse-home-loan