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बैंकों को होगा पासपोर्ट की डिटेल्स रखने का अधिकार

नई दिल्ली, 11 मार्च : अरबों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के बाद सरकारी बैंकों को कहा गया है कि वे 50 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेनेवालों का पासपोर्ट विवरण रखें, ताकि कोई कर्जदाता देश से भागने की कोशिश करे तो उसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो।

वित्त सेवा सचिव राजीव कुमार ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, “सरकारी बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेनेवाले सभी नए ग्राहकों के पासपोर्ट का विवरण भी इकट्ठा करें।”   

ट्वीट में यह भी कहा गया है कि इसके लिए कर्ज आवेदन फार्म में बदलाव किया जाए। साथ ही बैंकों से कहा गया है कि जिन्होंने पहले से कर्ज लिया हुआ है, उसका पासपोर्ट विवरण 45 दिनों में इकट्ठा करें।

कई बड़े कर्जदार बैंकों को चूना लगाकर भाग चुके हैं, जिसमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या प्रमुख हैं। इन सब आरोपियों के पासपोर्ट का विवरण बाद में उपलब्ध हुआ। 

पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को मंजूरी प्रदान की, जिससे बड़े कर्जदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, “विधेयक के तहत अपराधी की सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, इसमें उसकी बेनामी संपत्ति भी शामिल होगी।”

साथ ही इस विधेयक में विदेशी धरती पर भी अपराधी की संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान किया गया है, हालांकि उसके लिए विभिन्न देशों के साथ समझौते करने होंगे।

–आईएएनएस

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Dharmesh Jain

धर्मेश जैन www.samaydhara.com के को-फाउंडर और बिजनेस हेड है। लेखन के प्रति गहन जुनून के चलते उन्होंने समयधारा की नींव रखने में सहायक भूमिका अदा की है। एक और बिजनेसमैन और दूसरी ओर लेखक व कवि का अदम्य मिश्रण धर्मेश जैन के व्यक्तित्व की पहचान है।

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