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एक तो कोरोना वायरस ऊपर से सरकार की आपके CASH पर भी कड़ी नजर, नियमों में किये यह बड़े बदलाव

जानिए BANK से CASH निकलने के चार्ज, नए TDS नियम,

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नयी दिल्ली (समयधारा) : एक तरफ देश भर में कोरोना का कहर जारी है,
तो दूसरी तरफ सरकार की कड़ी नजर आपके कैश लेनदेन पर है l 
कैश(CASH) में लेनदेन कम करने और टैक्स(TAX) कंप्लाएंस को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए,
टैक्स डिपार्टमेंट (Tax department) ने TDS के नियम बदल दिए हैं।
इस महीने से बैंक और पोस्टऑफिस (Post office) से निकाली गई रकम पर TDS का नया नियम लागू होगा।
अभी तक अगर आप एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालते थे तो
आपको 2 फीसदी TDS (tax deducted at source) देना पड़ता था। लेकिन 1 जुलाई से TDS का नया नियम लागू हो गया है।
अब एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन करने पर TDS रेट इस बात पर निर्भर करेगा कि
आपने पिछले तीन साल में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है या नहीं।

एक तो कोरोना वायरस ऊपर से सरकार की आपके CASH पर भी कड़ी नजर, नियमों में किये यह बड़े बदलाव
एक तो कोरोना वायरस ऊपर से सरकार की आपके CASH पर भी कड़ी नजर, नियमों में किये यह बड़े बदलाव
जिन लोगों ने पिछले 3 साल में रिटर्न फाइल किया है उनके लिए TDS का नियम
2019 के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन 194N शामिल किया था
जिसके तहत बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर 2 फीसदी TDS चुकाना पड़ता।
यह नियम पोस्ट ऑफिस के खातों से भी कैश निकालने पर लागू होगा।
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लाइव मिंट के मुताबिक, “एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई 99 लाख रुपए कैश निकालता है
और उसके बाद वह 1.50 लाख रुपए और निकालता है तो सिर्फ 50,000 रुपए पर भी 2 फीसदी TDS देना पड़ता। “
हालांकि जिन लोगों का PAN कार्ड बैंक के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं हैं उनपर इनकम टैक्स के सेक्शन 206AA के तहत 20% तक TDS लग सकता है।
अगर आपने पिछले तीन सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और PAN जमा किया है तो 1 करोड़ से कम कैश निकालने पर कोई TDS नहीं लगेगा।
अगर आप बैंक से कैश निकालते हैं तो बैक आपसे ITR-V मांग सकता है ताकि यह पक्का हो सके कि
आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके साथ ही आप बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल से भी चेक करने को कह सकते हैं।
जो लोग ITR रिटर्न नहीं फाइल करते हैं उनके लिए नियम
अगर आपने पिछले तीन साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको भारी-भरकम TDS जमा करना पड़ सकता है।
20 लाख रुपए तक कैश निकालने पर कोई TDS नहीं।
20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक 2% TDS.
1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 5% TDS.
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Dharmesh Jain

धर्मेश जैन www.samaydhara.com के को-फाउंडर और बिजनेस हेड है। लेखन के प्रति गहन जुनून के चलते उन्होंने समयधारा की नींव रखने में सहायक भूमिका अदा की है। एक और बिजनेसमैन और दूसरी ओर लेखक व कवि का अदम्य मिश्रण धर्मेश जैन के व्यक्तित्व की पहचान है।

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