Budget-2025 Know-Current-Income-Tax-Slab Can-Get-Exemption-In-Income-Tax
नयी दिल्ली (समयधारा) : हमारे बजट स्पेशल ख़बरों में पाठकों का स्वागत है l
हमने पहले भी अपनी आर्टिकल में आपको बताया था की इस बार का बजट दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगाl
और इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष पैकेज या उन्ही को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा l
मोदी सरकार के लिए दिल्ली चुनाव को जितना बहुत ही जरुरी है l उसका पूरा ध्यान दिल्ली चुनाव में लगा हुआ हैl
बजट 2025: उम्मीदें और संभावनाएं
बजट 2025: उम्मीदें और संभावनाएं
इनकम टैक्स के दो विकल्पों में से एक विकल्प पुराना/मौजूदा टैक्स स्लैब है और दूसरा विकल्प है नया टैक्स स्लैब, जो बजट 2020 में लाया गया।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, पूरे देश में एक स्लैब सिस्टम काम करता है।
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जहां अलग-अलग स्लैब के लिए अलग-अलग टैक्स दरें (tax rates) निर्धारित की गईं हैं। व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स की तीन कैटेगेरी बनाई गईं हैं।
एक 60 साल से कम के लोग, दूसरा सीनियर सिटीजन्स 60 से 80 साल के और तीसरा 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया है।
मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स के 6 स्लैब बनाए गए हैं। इसके मुताबिक,
- 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
- 3 लाख से 7 लाख तक की सालाना इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।
- वहीं 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।
- जबकि 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।
- 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 20 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होता है।
- 15 लाख रुपये से अधिक की सालाना इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।
इन नए नियमों में लाए गए टैक्स स्लैब में दरें तो कम हैं,
लेकिन इसमें सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली और अन्य दूसरी कर छूटों को खत्म कर दिया गया है।
वहीं पुराने इनकम टैक्स की व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
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वहीं अगर सालाना इनकम 3 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये के दायरे में आती है तो 5 फीसदी टैक्स लगता है।
हालांकि 7 लाख से अधिक की इनकम पर इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत 12,500 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं।
इसके साथ ही 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।
यदि किसी व्यक्ति की कुल इनकम 10 लाख रुपये से अधिक है तो 20 फीसदी टैक्स लगता है।
अब बात करते है इसमें परिवर्तन क्या हो सकता है l
7 टैक्स स्लैब में परिवर्तन हो सकता है l जैसे की जो 3 लाख की रियायत है उसे बढ़ाकर 5 लाख तक हो सकती है l
वही इस बार महिलाओं को 5 लाख की जगह 7 लाख तक टैक्स पर छूट मिल सकती है l
पर इनकम टैक्स में बदलाव तो सरकार को करना ही होगा l इसका सबसे बड़ा कारण है चुनाव l
(इनपुट एजेंसी से भी)