![RBI auto debit payment rules change from 1 October-without notify customers bank can’t deduct money](/wp-content/uploads/2021/10/RBI-auto-debit-payment-rules-change-from-1-October-without-notify-customers-bank-cant-deduct-money.webp)
RBI-auto-debit-payment-rules-change-from-1-October
नई दिल्ली:आज से करोड़ों ग्राहकों के लिए ऑटो डेबिट पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
आरबीआई(RBI)ने 1अक्टूबर से आपके ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए नए नियम जारी करने का बैंकों को निर्देश दिया(RBI-auto-debit-payment-rules-change-from-1-October) है।
जो ग्राहक अपने बिजली,मोबाइल,पानी या फिर अन्य यूटिलिटी बिल का पेमेंट ऑटो डेबिट(Auto Debit) मोड पर रखते है,उनके लिए यह बहुत ही खास खबर है।
चूंकि RBI ने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (Additional Factor Authentication (AFA) के लिए अब नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है,जिनके कारण आज यानि 1अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम बदल (RBI-auto-debit-payment-rules-change-from-1-October)जाएगा।
1 अगस्त से बदल गए ये नियम,ATM कैश,IPPB महंगा,हॉलिडे में सैलरी-पेंशन,जानें यहां
आपका ऑटो डेबिट पेमेंट 1 अक्टूबर से अटक सकता हैं !
RBI-auto-debit-payment-rules-change-from-1-October
भारतीय रिजर्व बैंक( RBI) ने देश में डिजिटल पेमेंट(Digital payment) को ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद से Additional Factor Authentication (AFA) का लागू करने का निर्देश दिया गया है।
रेकरिंग ऑनलाइन पेमेंट में ग्राहकों के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उन्हें फ्रॉड से बचाने के मकसद से AFA का इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया गया था।
लेकिन IBA की अपील को देखते हुए इसे लागू करने के लिए डेडलाइन को 31 मार्च 2021 से बढ़ा कर 30 सितंबर कर दिया था, ताकि बैंक इस फ्रेमवर्क को लागू करने की पूरी तैयारी कर सकें।
इसलिए अब आज यानि 1अक्टूबर से सभी बैंकों ने ग्राहकों के लिए ऑटो डेबिट पेमेंट के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसकी बाबत बैंकों ने सूचना भी ग्राहकों को मैसेज के माध्यम से भेजनी शुरु कर दी है।
Money Management : महंगाई की मार से हो जाओं पार, अपनाओं बस यह उपाय चार
रिकरिंग पेमेंट पर दूसरी बार बढ़ी थी डेडलाइन
RBI-auto-debit-payment-rules-change-from-1-October
हालांकि इससे पहले रिजर्व बैंक ने बैंकों से दिसंबर 2020 में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक फ्रेमवर्क को लागू करने की तैयारी कर लें।
रिजर्व बैंक का कहना है कि बार बार मौके दिए जाने के बाद भी इस फ्रेमवर्क को लागू नहीं किया गया है, ये बेहद चिंता की बात है, इस पर अलग से बात की जाएगी।
आपकी जेब पर फिर बढ़ा बोझ!आज से महंगी हो गई CNG और PNG,जानें नई कीमत
बैंकों की तैयारियों में देरी से कस्टमर को दिक्कत पेश न आए इसलिए बैंकों को फ्रेमवर्क में शिफ्ट होने के लिए आरबीआई ने फिर से इसकी डेडलाइन बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 तक का मौका दिया है।
लेकिन इसके बाद अगर चूक हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि अगर RBI की ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल से लागू हो जातीं, तो देश के करोड़ों कस्टमर्स मुश्किल में आ जाते।
क्योंकि जिन कस्टमर्स के डेबिट कार्ड(Debit) या क्रेडिट कार्ड(Credit) में ऑटो डेबिट पेमेंट हैं, वो अटक जाते, OTT सब्सक्रिप्शन फेल हो जाता।
Whatsapp new update:WhatsApp Payments में जुड़ा ये शानदार नया feature
जानें ऑटो डेबिट पेमेंट पर क्या है RBI की नई गाइडलाइंस
RBI-auto-debit-payment-rules-change-from-1-October
-RBI के नए बदले नियमों के मुताबिक बैंकों को पेमेंट की तारीख के 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा, पेमेंट को मंजूरी तभी मिलेगी जब कस्टमर इसकी मंजूरी(without-notify customers-bank-can’t-deduct-money) देगा।
-अगर रिकरिंग पेमेंट 5000 रुपये से ज्यादा है तो बैंकों को कस्टमर को एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भी भेजना होगा। RBI ने कस्टमर्स की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया है।
-इसके पहले रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों, पेमेंट गेटवे और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा था कि वो कार्ड डिटेल्स को परमानेंट स्टोर नहीं करें, इससे रेकरिंग पेमेंट और मुश्किल हो गया है।
-हालांकि RBI ने ये कदम Juspay और नियो बैंकिंग स्टार्टअप Chqbook में डाटा लीक की घटनाओं के बाद उठाया है।
RBI-auto-debit-payment-rules-change-from-1-October