Sebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name
नई दिल्ली:अब माता-पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने की जरुरत नहीं है।चूंकि सेबी(SEBI) के नए सर्कुलर के कारण अब अभिभावक या माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर(Sebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name)सकेंगे।
इसके लिए उन्हें अलग से अपने बच्चों के नाम पर बैंक खाता खोलने की जरुरत नहीं है।
बल्कि माता-पिता या कानूनी अभिभावक अब अपने ही बैंक खाते से अपने बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड(Mutual Fund)में निवेश(Investment)कर सकते है।
सेबी का यह नया नियम 15 जून 2023 से प्रभावी(Sebi new rules effective from June 15)होगा।
म्यूचुअल फंड निवेश के लिए सेबी ने जो नया नियम जारी किया है,उसके मुताबिक अब कानूनी अभिभावक या माता-पिता को म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ज्वाइंट अकाउंट या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलने के झंझट में पड़ने की जरुरत नहीं(Sebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name)है।
अब पैरेंट्स या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश अपने ही बैंक अकाउंट से कर सकते(mutual-fund-investment-in-children-name)है।
आपको बता दें कि सेबी के इस नियम से उन लोगों को फायदा होगा जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करते(Sebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name)हैं।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी (Securities and Exchange Board of India SEBI) ने सर्कुलर संख्या (SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2019/166) में अभिभावक की ओर से नाबालिगों के नाम पर निवेश के नियम में संशोधन किया है.
सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिगों के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश नाबालिगों, माता-पिता, अभिभावक और ज्वाइंट बैंक अकाउंट से किया जा सकताSebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name)है।
साथ ही बाजार नियामक की ओर से बताया गया है कि नाबालिग के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीम में लगे पैसे की निकासी पर पैसा नाबालिग के वेरिफाइड बैंक खाते(Bank Account)में ही डाला जाएगा।
बदले गए नियम के लागू होने की तारीख भी सेबी द्वारा तय कर दी गई है। ये नया नियम 15 जून, 2023 से लागू (mutual-fund-investment-in-children-name-effect-from-June-15)होगा।
सेबी ने सभी एएमसी को सलाह दी है कि नए नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड में निवेश और निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी बदलाव कर लिए जाएं।
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(इनपुट एजेंसी से भी)