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Aryan Khan 20 अक्टूबर तक रहेंगे जेल में, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

मुंबई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर अपना फैसला 20अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख(Aryan-Khan-will-remain-in-jail-till-October-20)दिया यानि अब आर्यन खान 20अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। कल से कोर्ट की पांच दिन की छुट्टियां शुरु हो रही है।

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मुंबई:बॉलिवुड एक्टर शाहरुख खान(ShahRukh Khan’sson)के बेटे आर्यन खान ( Aryan Khan) की जमानत याचिका पर आज मुंबई सेंशंस कोर्ट अपना फैसला सुनाना था,लेकिन कोर्ट की सुनवाई ही डेढ़ घंटे लेट शुरु हुई।

इस पर आर्यन खान के वकील ने ऐतराज भी जताया।

इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर मुंबई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर अपना फैसला 20अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख(Aryan-Khan-will-remain-in-jail-till-October-20)दिया

यानि अब आर्यन खान 20अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। कल से कोर्ट की पांच दिन की छुट्टियां शुरु हो रही है।

मुंबई में क्रूज शिप पर हुई ड्रग्स पार्टी(Mumbai Cruise drugs Party)में पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार आर्यन खान इन दिनों न्यायिक हिरासत(Aryan Khan in Judicial custody) में है।

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वहीं आर्यन खान और दूसरे आरोपियों को न्यायिक हिरासत होने के बाद आर्थर रोड जेल ले जाया गया है।

कोविड काल मे पहले कुछ दिन जेल में क्वारंटाइन में रखा जाता है।

ऑर्थर रोड जेल सुपरिटेंडेंट नितिन वायचाल ने बताया कि सभी क्वारंटाइन पीरियड पूरा हुआ और कोविड रिपोर्ट भी निगेटिव आई है इसलिए अब सबको अलग-अलग बैरक में शिफ्ट किया जाएगा।

आर्यन खान जमानत अर्जी मामले में सुनवाई से जुड़ा घटनाक्रम  इस प्रकार है:

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-ASG ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यन को केवल 1 साल की सज़ा हो सकती है. अगर दूसरे आरोपियों से उनके तार जुड़ते हैं, तो जो सज़ा दूसरों पर होगी, वही सज़ा इनपर भी लागू की जा सकती है.

शोविक चक्रवती के मामले का ज़िक्र करते हुए बताया कि शोविक के पास से ड्रग्स नहीं मिले थे, इस मामले में ड्रग्स भी मिला है.  

इससे पहले अदालत ने आदेश देते हुए टिप्पणी की थी कि NDPS एक्ट के सारे सेक्शन गैर जमानती हैं। मामले में अब 2:45 को आगे की सुनवाई होगी।

ASG ने कहा, इस मामले में 15 से 20 लोग जुड़े हैं और इसमें conspiracy की बात सामने आ रही है, साथ ही अगर कमर्शियल क्वांटिटी की बात भी सामने आई है।

इसलिए सेक्शन 29 लगाया जाता है. जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा और जानकारी मिली, उसके अनुसार हम charges और section लगा सकते है।

ऐसे भी सेक्शन हैं जिसमें क्वांटिटी नहीं मिलने पर या कम मात्रा में क्वांटिटी मिलने पर भी कड़ी करवाई की जा सकती है।

अगर आपके पास से ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन इसी मामले में दूसरों से commercial क्वांटिटी में ड्रग्स मिला तो उस आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

मेरी subbmissiom यही है कि इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है और ऐसे कई जजमेंट इस मामले में हो चुके हैं. पंचनामा में मोबाइल फोन का ज़िक्र नहीं होने की बात आरोपियों के वकीलों ने की।

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मैं मांग करता हूँ कि ऐसा कहां लिखा गया है वो बताओ. हमारे पास मोबाइल फोन का voluntary surrender मौजूद है।

क्या इसका यह मतलब नहीं है कि हम इसकी जांच कर सकते हैं? कोई हमें नहीं बता सकता कि जांच कैसे करना है, हम यह सब जांच पहले से करते आए.आप ऐसे technical चीजों को अदालत के सामने नहीं रख सकते हैं.एप्लीकेशन में यह ground ही नहीं था, इसलिए रिप्लाई में इसका जिक्र नहीं है।

 ASG अनिल सिंह ने कहा, ‘देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं. मैंने कोर्ट में भी जानकारी दी थी कि यहां पर एक मामला है. कल जब मैं रिप्लाई दे रहा था, उसमें मैंने रिप्लाई में लिखी गई कई बातें आपके सामने रखी, आगे का रिप्लाई मैं अभी पढ़ रहा हूं. आर्यन खान पहली बार ड्रग्स का सेवन नहीं कर रहे हैं,जो बयान मिला है, उससे पता चलता है कि पिछले कुछ सालों से वो इसका सेवन करते थे. अरबाज़ के पास से ड्रग्स मिला है. आर्यन उनके साथ थे. पंचनामा में भी साफ लिखा है कि ड्रग्स का सेवन दोनों करने वाले थे.मैंने पहले ही आपको पंच नामा और व्हाट्सएप चैट दे दिया है.

– ASG अनिल सिंह अदालत पहुंच गए हैं. अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है।

आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट में भी ज़रूरी मामला चल रहा है, लेकिन यहां भी जानकारी देनी चाहिए. उन्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। इस पर NCB के वकील अद्वैत सेठना ने कहा कि वो अब हाई कोर्ट से निकल चुके हैं।

-थोड़े समय में आ रहे हैं. हम इसके लिए माफी मांगते हैं. अमित देसाई ने इस पर कहा कि अगर वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी अपील है कि जब वो आ जाएं,तब इस मामले की सुनवाई शुरू हो।

वहीं मानेशिन्दे ने कहा कि मेरी अपील है कि ज़रूरत पड़ने पर अदालत 2 बजे के बाद भी कुछ देर सुनवाई कर इस मामले को खत्म करें.

– बता दें कि बुधवार को कोर्ट में बचाव पक्ष और एनसीबी के बीच लंबी बहस चली थी. आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन के पास किसी तरह का ड्रग्स नहीं मिला है. उनके पास कैश भी बरामद नहीं हुआ है. वहीं एनसीबी ने दलील दी थी कि आर्यन खान पैडलर के संपर्क में थे और ये बड़ी साजिश हो सकती है. एनसीबी ने ये भी कहा किसी एक आरोपी के पास सामग्री न मिलने का मतलब ये नहीं है कि वह साजिश का हिस्सा नहीं है.

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 एनसीबी ने ये भी दावा किया कि आरोपी विदेश में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा लग रहे हैं और इसकी जांच चल रही है. मामले में कुल 20 गिरफ़्तारीयां हुई हैं, जिनमें चार पेड्लर बताए गए हैं. आर्यन के अलावा अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने भी अपने मुवक्किलों के ड्रग्स तस्करी का हिस्सा होने से इनकार किया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद अब एनसीबी की ओर से चैट की कॉपी सेशन कोर्ट में भी दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह से आरोपियों का संपर्क और हार्ड ड्रग्स का जिक्र है.

आपको बता दें कि आर्यन खान (Aryan Khan)और अरबाज मर्चेंट सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार 13अक्टूबर को(Aryan-Khan-bail-hearing-in-drugs-case-today) होनी थी लेकिन फिर इसे 14अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया और आज अब 20 अक्टूबर तक के लिए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया।

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कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने सुनवाई के लिए मेंशन करते हुए कहा कि मैंने शुक्रवार को ही NCB को सर्व कर दिया था।

तब NCB ने जवाब दिया कि हमें रिप्लाई देने के लिए समय(court-ask-NCB-to file-reply-till-13-Oct) चाहिए।

अभी जांच चल रही है।सुनवाई को दशहरा(Dussehra)के बाद रखा जाए।

वहीं अमित देसाई ने आर्यन के मामले पर कहा कि आर्यन पहले ग्रुप के तीन सदस्यों में वही एकमात्र हैं, जिनके पास कुछ नहीं मिला था

इसलिए मेरा कहना है कि इस बच्चे के लिए 7 दिन का समय उचित नहीं है।संभव हो तो आज दोपहर या फिर कल सुबह जमानत पर सुनवाई की जाए।

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इस पर NCB के वकील अद्वैत सेठना ने कहा कि रिप्लाई फाइल करने में 7 दिन लगते हैं। आरोपी नंबर 1 न्यायिक हिरासत में है। उसको बाहर छोड़ना सबूतों को प्रभावित कर सकता है।

हम अपनी रिप्लाई फ़ाइल करना चाहते हैं, लेकिन हमें कल ही मिला है। हमारी विनती है कि गुरुवार तक का समय दिया जाए.

अब इस पर कोर्ट ने एनसीबी 13 अक्टूबर को 11 बजे रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है और इसी दिन दोपहर बाद इस केस में सुनवाई(Aryan-Khan-drugs-case-bail-hearing-to-be-Wednesday) होगी।

आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को आर्यन खान की जमानत अर्जी(Aryan-Khan’s-bail-rejected)खारिज हो गई थी।

आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने ANI से कहा कि ये बहुत स्वाभाविक है, अगर कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर दे तो हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे।

हमने मुंबई की विशेष एनडीपीएस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

बता दें कि शुक्रवार को आर्यन की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। कोर्ट ने दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।

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कोर्ट ने कहा था कि तीनों आरोपियों आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की याचिका ‘‘सुनवाई योग्य नहीं” है।

आर्यन के वकील को अब बेल के लिए सेशन कोर्ट का रुख करना होगा।

इससे पहले, आज मामले की सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है।

मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है।

आर्यन की ओर से मानशिंदे ने कहा था कि मेरे पास या मेरे बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है।

किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं है।’

आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है।

मजिस्ट्रेट एक आरोपी को रिहा करने के लिए सक्षम है यदि कथित अपराध के लिए सजा मौत या आजीवन कारावास नही है। मगर कोर्ट में उनकी दलीलें उस दिन काम नहीं कर पाईं।

दूसरी ओर, NCB की ओर से पेश हुए ASG अनिल सिंह ने कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जहां 17 लोगों की संलिप्तता है।

उनके कनेक्शन, संलिप्तता की जांच प्रारंभिक चरण में है। जमानत देने पर गवाहों के साथ हस्तक्षेप होगा।

ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। जांच के दौरान हमें काफी सामग्री मिली है. इस स्टेज पर जमानत जैसी सुरक्षा जांच में बाधा बन सकती है।

ASG अनिल सिंह ने कहा, ‘इनके व्हॉट्सएप चैट कुछ जानकारी सामने आई है।

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आर्यन और अरबाज आर्यन के निवार ‘मन्नत’ पर एकत्र हुए। वहां से एक ही कार में गए थे।

यह संयोग नहीं हो सकता। हमने ऑर्गेनाइजर और सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया है। चैट से यह भी पता चला है कि दोनों लंबे समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं।

बता दें कि गोवा जा रहे क्रूज पर तीन अक्टूबर को की गई छापेमारी के दौरान आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्जेंट को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था जबकि बाकी पांच अन्य आरोपियों को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था।

आरोपियों से पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने ड्रग पैडलर समेत अन्य लोगों को पकड़ा है।

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(इनपुट एजेंसी से भी)

Riya Sharma