Aryan Khan रहेंगे जेल में ही, मुंबई कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की,हाईकोर्ट पहुंचे वकील

बता दें कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को इस  ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था और वे पिछले 17 दिनों से हिरासत में हैं।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज

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मुंबई:ड्रग्स केस में फंसे एक्टर शाहरुख खान(Shahrukh Khan’s son Aryan Khan) के बेटे आर्यन खान की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही।

आर्यन खान(Aryan khan)को अब भी जेल में ही रहेंगे चूंकि मुंबई सेशंस कोर्ट ने आज उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी(Aryan-Khan’s-bail-plea-rejected-by-Mumbai-sessions-court)है।

इतना ही नहीं, आर्यन खान सहित दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया।

अब आर्यन खान के वकील जमानत याचिका के लिए मुंबई हाईकोर्ट गए है और आर्यन खान की जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी है।

आपको बता दें कि आर्यन खान सहित बाकी दोनों आरोपियों को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और मुंबई कोर्ट ने उन्हें 14दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया(Aryan Khan sent to 14 days judicial custody)था।

तभी से आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं व तीसरा आरोपी मुनमुन धमेचा यहां की बायकुला महिला कारागार में बंद है।

अब बुधवार,20 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन खान और दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर(Aryan-Khan’s-bail-plea-rejected-by-Mumbai-sessions-court) दिया।

तीनों आरोपी 4अक्टूबर से जेल में बंद है।

इससे पहले, नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। 

मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों को अब जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करना होगा।

जमानत नामंजूर होने के बाद आर्यन को अभी आर्थर रोड जेल में ही रहना(Aryan-Khan’s-bail-plea-rejected-by-Mumbai-sessions-court) होगा।

गौरतलब है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने फैसला 20 अक्‍टूबर तक सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को इस  ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था और वे पिछले 17 दिनों से हिरासत में हैं।

नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) का आरोप है कि गोवा जा रहे क्रूज शिप(Cruise ship drugs party) में जो ड्रग्स पार्टी आयोजित की गई थी, उसमें आर्यन भी थे।

दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। न ही उसने इसका सेवन किया है। ऐसे में उन्‍हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

NCB लगातार इस केस में बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह होने का दावा कर रही है। NCB का आरोप है कि आर्यन विदेशों ड्रग पैडलर के संपर्क में थे। यह ड्रग्स की गैरकानूनी खरीद के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है।

जांच एजेंसी ने कहा कि व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आरोपी बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीद के लिए विदेशियों के संपर्क में था।

जबकि आर्यन के वकीलों ने इसे गलत बताते हुए कहा कि वह क्रूज़ पर भी नहीं था, जिस पर एनसीबी अधिकारियों ने छापा मारा था।

आर्यन के पास ड्रग्स खरीदने के लिए रकम नहीं थी। एक्टर शाहरुख खान(Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है।

जब NCB ने छापा मारा था,  तब आर्यन ने क्रूज में एंट्री तक नहीं की थी।

न ही ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। उनसे पुलिस को कुछ भी नहीं मिला।

जमानत न मिलने के बाद आर्यन खान को ऑर्थर रोड जेल में में शिफ्ट कर दिया गया था। अभिनेता के बेटे को विचाराधीन कैदी के तौर पर N956 नंबर मिला है।

 

 

 

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(इनपुट एजेंसी से भी)

Varsa: वर्षा कोठारी एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। वर्षा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।