Raj Kundra Case : पुलिस ने जमानत याचिका का किया विरोध, जमानत मिलने पर भाग सकता है विदेश
पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की जमानत पर अब फैसला 20 अगस्त को
Raj Kundra Case Police again opposes bail plea says can run abroad after getting bail
मुंबई (समयधारा) : राज कुंद्रा की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैl
मुंबई पुलिस ने एक बार फिर बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा(Raj Kundra) की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।
काफी दिनों से कथित तौर पर ऐप्स के जरिए अश्लील कंटेंट बनाने और स्ट्रीमिंग करने के आरोप (Pornography Case) में कुंद्र को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने कोर्ट से ये भी कहा कि अगर कुंद्रा को जमानत पर रिहा किया जाता है,
तो वह भागने की कोशिश भी कर सकता है और वह फिर से कोई अपराध कर सकता है।
न्यायिक हिरासत में चल रहे कुंद्रा ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि पुलिस ने अप्रैल में चार्ज शीट दाखिल की थी
और उसमें न तो उनका नाम था और न ही मामले से संबंधित FIR में उनका नाम था।
राज कुंद्रा की जमानत याचिका ख़ारिज, मुंबई पुलिस ने किया विरोध
ये कहते हुए कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने पहले उनकी जमानत को खारिज करने में “गलती” की,
याचिका में तर्क दिया गया कि चार्ज शीट में जिन आरोपियों का नाम है, वे जमानत पर बाहर हैं।
राज की अपील में कहा गया, “पूरा ऑर्डर अनुमानों और आशंकाओं पर आधारित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
मजिस्ट्रेट ये समझने में विफल रहे कि आवेदक के खिलाफ कथित अपराध में उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है।”
हालांकि, जवाब में, पुलिस ने मंगलवार को कहा कि अपराध “गंभीर प्रकृति” का है और वे अभी भी जांच कर रहे हैं
कि सभी वीडियो कहां अपलोड किए गए थे। पुलिस ने अदालत से कहा कि अगर आरोपी को जमानत मिल जाती है,
तो वह पॉर्न वीडियो अपलोड करके इसी तरह के अपराध करता रहेगा, जिससे हमारी संस्कृति प्रभावित होगी और समाज में गलत संदेश जाएगा।
Raj Kundra Case Police again opposes bail plea says can run abroad after getting bail
पुलिस ने आगे अदालत को बताया कि अगर कुंद्रा को जमानत मिल जाती है, तो वह एक ब्रिटिश नागरिक होने के नाते फरार भी हो सकता है।
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पुलिस ने कहा कि भारत के बाहर वीडियो अपलोड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह फिल्मी दुनिया से जुड़ा है।
पुलिस ने कहा कि मामले में पीड़ित गरीब वित्तीय पृष्ठभूमि की महिलाएं हैं
और अगर आरोपी जमानत पर बाहर रहा, तो वे अहम सबूतों के साथ आगे नहीं आ सकती हैं।
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त को तय की है। एक दूसरे घटनाक्रम में,
यहां की एक सत्र अदालत ने पिछले साल मुंबई पुलिस द्वारा अश्लील सामग्री से संबंधित
एक मामले में कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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