Breaking बिलकिस बानो केस-दोषियों की रिहाई, SC को रास न आई
गुजरात सरकार को माफ़ी का हक़ नहीं, दोषियों को जेल भेजने का आदेश, 11 दोषियों को वापस जेल जाना होगा,
Bilkis-Bano Gang-rape-Case Supreme-Court Rejected-The-Order-Of-Remission-Of-Sentence-By-Gujarat-Government
नयी दिल्ली (समयधारा) : Breaking बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया l
उन्होंने गुजरात सरकार के फैसलें को पलट दिया l आइये जानते है फैसलें की मुख्य बातें l
- सजा माफ़ी का आदेश सुप्रीम कोर्ट को नामंजूर l
- गुजरात सरकार को माफ़ी का हक़ नहीं l
- दोषियों को जेल भेजने का आदेश l
- 11 दोषियों को वापस जेल जाना होगा l
- दो हफ्ते के भीतर दोषियों को सरेंडर करना होगा l
- उनकी रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार का l
Bilkis Bano Case:बिलकीस बानो गैंगरेप दोषियों की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले को खारिज कर दिया है।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दोषियों को फिर से जेल जाना होगा।
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है,
वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है,
बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। अब दोषियों को फिर से इस मामले में सजा में माफी की अपील को दायर करना होगा।
Bilkis-Bano Gang-rape-Case Supreme-Court Rejected-The-Order-Of-Remission-Of-Sentence-By-Gujarat-Government
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम मानते हैं कि गुजरात के पास दोषियों के मामले में छूट के आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि दोषियों की रिहाई के समय तथ्यों को छुपाया था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह महाराष्ट्र राज्य था जो केवल छूट के आदेश पारित कर सकता था।
कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गुप्त रूप से याचिका दायर की थी।
इस अदालत के 13 मई के आदेश का लाभ उठाते हुए .. अन्य दोषियों ने भी माफी आवेदन दायर किए।
इसके बाद गुजरात सरकार ने सजा माफी के आदेश पारित किए। गुजरात इस मामले में भागीदार था और उसने प्रतिवादी संख्या 3 (दोषी) के साथ मिलकर काम किया।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि तथ्यों को छुपाकर इस अदालत को गुमराह किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब महाराष्ट्र सरकार के पास रिहाई के लिए आवेदन करना होगा।
यदि महाराष्ट्र में ऐसा नियम होगा कि 14 साल की सजा के बाद दोषियों को रिहा किया जा सकता है तो राज्य सरकार इस संबंध में फैसला ले सकती है।
यदि ऐसा कोई समय पूर्व रिहाई का कानून नहीं होता है तो इस आवेदन का मतलब नहीं बनता है।
यदि 20 से 25 साल की सजा काटने के बाद भी रिहाई का कानून है तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणियां की हैं,
उसके बाद तुरंत रिहाई तो संभव नहीं लगती है।
देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस(India 75th Independence Day) के अवसर पर जब पीएम मोदी(PM Modi)ने महिलाओं के सम्मान की बात कहीं, तो गुजरात सरकार(Gujarat Govt)ने बिलकीस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को आजाद (Bilkis Bano gang rape convicts release) करके न सिर्फ देश की महिलाओं का अपमान किया, बल्कि उनके प्रति अपराधियों को हौंसले बुलंद किए।
साथ ही गैंगरेप पीड़िता बिलकीस बानो(Bilkis Bano)के दर्द और संघर्ष को भी अपमानित किया।
इसी मुद्दे पर आज, गुरुवार को देश की शीर्ष अदालत सुनवाई करने जा रही है।
जी हां, गुजरात निवासी बिलकीस बानो के गैंगेरप (Bilkis Bano gang rape)दोषियों की रिहाई के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी(Bilkis-Bano-case-hearing-today-in-Supreme-Court-against-convicts-release)है।
बिलकीस बानो (Bilkis Bano)के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुभाषिनी अली व दो ने याचिका सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में दायर की है,जिसपर आज गुरुवार को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करने जा रही है।
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दायर याचिका में कहा गया है कि सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, साथ ही गुजरात सरकार (Gujarat Government) के उस आदेश को पेश करने के आदेश दिए जाएं, जिसके तहत दोषियों को रिहाई दी गई(Bilkis-Bano-case-hearing-today-in-Supreme-Court-against-convicts-release)है।
याचिका में रिहाई की सिफारिश करने वाली कमेटी पर भी सवाल उठाया गया है।
कहा गया है कि ऐसे तथ्यों पर, जिसमें दोषियों ने जघन्य कांड को अंजाम दिया, किसी भी मौजूदा नीति के तहत कोई भी प्राधिकरण ऐसे लोगों को छूट देने के लिए उपयुक्त नहीं मानेगा।
ऐसा लगता है कि सक्षम प्राधिकारी के सदस्यों के गठन में एक राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखने वाले और मौजूदा विधायक भी शामिल थे।
इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी एक ऐसा प्राधिकरण नहीं था जो पूरी तरह से स्वतंत्र था और वह स्वतंत्र रूप से अपने विवेक को तथ्यों पर लागू कर सकता था।
वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने बिलकीस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पीड़िता को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर वैध आशंकाएं हैं।
यह रिहाई पूरी तरह से सामाजिक या मानवीय न्याय को मजबूत करने में विफल रही है और राज्य की निर्देशित विवेकधीन शक्ति का एक वैध अभ्यास नहीं है।
याचिका में कहा गया है कि, मामले की जांच सीबीआई(CBI) द्वारा की गई थी और इस प्रकार, गुजरात सरकार को केंद्र सरकार की सहमति के बिना धारा 432 सीआरपीसी के तहत छूट/समय से पहले रिहाई देने की कोई शक्ति नहीं (Bilkis-Bano-case-hearing-today-in-Supreme-Court-against-convicts-release)है।
इसमें कहा गया है कि सभी 11 दोषियों को एक ही दिन समय से पहले रिहा करने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने योग्यता के आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर विचार किए बिना यांत्रिक रूप से “थोक” में रिहाई दे दी है।
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