Breaking-चारा घोटाले के एक और मामले में लालू दोषी, सजा का ऐलान 21 फरवरी को
25 साल से जारी 950 करोड़ रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े पांचवें मामले में भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) दोषी करार दिए गए हैंl
breaking news-chara ghotale ke panchave mamle mein lalu doshi karar saja ka elan 21 February ko fodder-scam
रांची (समयधारा) : चारा घोटाले में शामिल लालू यादव के लिय आज का दिन एक बुरी खबर लेकर आया l
25 साल से जारी 950 करोड़ रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े पांचवें मामले में भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) दोषी करार दिए गए हैंl
रांची की सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के ग़बन के मामले में उन्हें दोषी करार दिया हैl
लालू का चौथे मामले में सजा का चौका,मिश्रा को दी कोर्ट ने राहत
जानियें IPL Mega Auction 2022 के नीलाम हुए 204 प्लेयर्स,551.7 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब
कोर्ट ने इस मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया है, जबकि लालू के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 35 लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई हैl
कोर्ट ने लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया हैl उन्हें और बचे हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगीl
इन दिनों लालू यादव जमानत पर जेल से बाहर हैंl अगर लालू यादव को भी तीन साल या उससे कम सजा मिलती है,
मेरी मानो तो देश के हर नागरिक को स्लैप डे मनाना चाहिए..! जानियें क्यों.?
breaking newschara ghotale ke panchave mamle mein lalu doshi karar saja ka elan 21 February ko fodder-scam
तो उन्हें कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी, नहीं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाएगाl
मामले के मूल 170 आरोपियों में से 55 की मौत हो चुकी है, सात सरकारी गवाह बन चुके हैं, दो ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं और छह फरार हैंl
LJP नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पटना में 10 अक्टूबर अंतिम संस्कार,आज राजकीय शोक
LJP नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पटना में 10 अक्टूबर अंतिम संस्कार,आज राजकीय शोक
लालू प्रसाद के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालीन लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष ध्रुव भगत,
पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन सहायक निदेशक डॉ के एम प्रसाद मुख्य आरोपी हैंl
लालू यादव समेत सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ जाँच एजेन्सी ने 2001 में चार्जशीट दायर किया था और 2005 में चार्ज फ़्रेम किया गया थाl
झारखंड में जिन पाँच मामलों में लालू यादव आरोपी बनाए गए हैं, उनमें ये एकमात्र मामला है जिसमें फ़ैसला आना बाकी थाl
breaking newschara ghotale ke panchave mamle mein lalu doshi karar saja ka elan 21 February ko fodder-scam
बाकी चार मामलों में कोर्ट पहले ही लालू यादव को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर चुका हैl
चाईबासा कोषागार के दो अलग-अलग मामलों में लालू यादव को सात-सात साल की सजा हो चुकी है,
बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन
बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन
जबकि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पाँच साल और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में चार-चार वर्ष की सजा सुनायी गई हैl
चारों मामलों में लालू यादव ने जेल काटते हुए सजा का पचास प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया हैl
950 करोड़ रुपये का यह घोटाला अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी कर सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की निकासी से संबंधित हैl
breaking newschara ghotale ke panchave mamle mein lalu doshi karar saja ka elan 21 February ko fodder-scam
राजद सुप्रीमो को चारा घोटाला मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है और कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया हैl
Mahashivratri 2022: महाशिवरात्रि कब है? जानें व्रत-पूजा का शुभ मुहूर्त,विधि,महत्व
उन्हें दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत मिल गई हैl
मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया थाl सीबीआई ने जून 1997 में प्रसाद को एक आरोपी के रूप में नामित किया थाl
breaking newschara ghotale ke panchave mamle mein lalu doshi karar saja ka elan 21 February ko fodder-scam
एजेंसी ने प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ भी आरोप तय किए थेl सितंबर 2013 में निचली अदालत ने
चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में प्रसाद, मिश्रा और 45 अन्य को दोषी ठहराया और प्रसाद को रांची जेल भेज दिया गया थाl
दिसंबर 2013 में उच्चतम न्यायालय ने मामले में प्रसाद को जमानत दे दी,
जबकि दिसंबर 2017 में सीबीआई अदालत ने उन्हें और 15 अन्य को दोषी पाया और उन्हें बिरसा मुंडा जेल भेज दिया थाl
बाद में झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रसाद को अप्रैल 2021 में जमानत दे दी थीl
इससे पहले चौथे मामले की सभी जानकारी पढ़े :
चारा घोटाले के चौथे मामले में यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को दोषी करार दिया।
इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया।
Health Alert-क्या आप भी रात में सोने से पहले पीते है पानी..? तो जरुर पढ़े यह खबर
न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 तक दुमका कोषागार से फर्जी तरीके से 3.13 करोड़ रुपये निकालने के मामले में यह फैसला सुनाया। यह फैसला पहले 15 मार्च को सुनाया जाना था, जिसे चार बार पहले भी आगे बढ़ा दिया गया था।
न्यायाधीश ने अपना फैसला वर्णानुक्रम के अनुसार सुनाया, लेकिन लालू यादव फैसला सुनाने के बाद अदालत पहुंचे। मिश्रा हालांकि सजा सुनाने के वक्त अदालत में मौजूद थे।
लालू प्रसाद ने शनिवार को कब्ज होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें यहां के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में भर्ती कराया गया। सजा सुनाये जाने के समय उनके वकील अदालत में मौजूद थे।
सजा सुनाये जाने के बाद लालू यादव आगे के इलाज के लिए रिम्स वापस लौट गए।
चारा घोटाला का यह दूसरा मामला है जिसमें मिश्रा को बरी किया गया है। लालू प्रसाद और मिश्रा दोनों चारा घोटाला के पांच मामलों का सामना कर रहे हैं।
चीन के खिलाफ भारत की कार्रवाई, 54 और Chinese Apps बैन,आपको मोबाइल में तो नहीं?
लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के अनुसार, “सीबीआई अदालत सजा की घोषणा इस हफ्ते बाद में करेगी।”
चारा घोटाला में पहली बार 1996 में मामला दर्ज किया गया था। उस समय मामले में 49 आरोपी थे। मुकदमे के दौरान 14 की मौत हो गई। अदालत ने सोमवार को 31 आरोपियों में से 19 को दोषी करार दिया और 12 को बरी कर दिया।
मिश्रा के अलावा ध्रुव भगत, आर.के. राणा और जगदीश शर्मा जैसे राजनीतिज्ञों को बरी किया गया।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, “इस मामले में चार षड्यंत्रकारी थे और मिश्रा समेत तीन को बरी कर दिया गया। यह दिखाता है कि (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी कुछ खेल खेल रहे हैं। हम फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।”
जानियें IPL Mega Auction 2022 के नीलाम हुए 204 प्लेयर्स,551.7 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब
लालू प्रसाद को वर्ष 2013 में चारा घोटाले के पहले मामले में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 23 दिसंबर 2017 को इसके दूसरे मामले में दोषी ठहराया गया था और साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
वहीं चारा घोटाले के तीसरे मामले में उन्हें 24 जनवरी को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद चारा घोटाले से जुड़े सारे मामलों को रांची स्थानांतरित कर दिया गया था।