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Breaking News : केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत,फिर भी रहेंगे जेल में

सुप्रीम कोर्ट ने जब तक बड़ी बेंच सुनवाई नहीं करेगी तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत l

Breaking-Kejriwal  Get Relief From Supreme Court 

नयी दिल्ली (समयधारा) : केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली l सुप्रीमकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी l 

सुप्रीम कोर्ट ने जब तक बड़ी बेंच सुनवाई नहीं करेगी तब तक केजरीवाल को जमानत l

केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं यह उनका फैसला l SC ने केजरीवाल का मामला बड़ी बेंच को भेजाl 

लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे l क्योंकि उन्हें ED के केस में अंतरिम जमानत मिली है l

लेकिन केजरीवाल CBI के मामले में अभी भी जेल में है जिस पर 17 जुलाई को सुनवाई को होगी l 

पर अदालत ने उन्हें राहत देते हुए निचली अदालत के जमानत के फैसलें को मान लिया l 

अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था l 

उन्होंने आज सुबह शीर्ष अदालत से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जल्द सुनवाई की मांग की है।

सुनवाई कितने बजे होगी, इसपर अदालत ने कुछ नहीं कहा है।

Breaking News: केजरीवाल को झटका, जमानत पर फैसला सुरक्षित.

बता दें कि केजरीवाल को 20 जून को दिल्ली की अदालत ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी,

लेकिन अगले दिन यानी 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी।

ईडी केजरीवाल के बेल के विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। 

Breaking News: केजरीवाल को झटका, जमानत पर फैसला सुरक्षित.

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित l

अगले 2 से 3 दिन तक आर्डर को रिज़र्व कर रहे है l 

ED की याचिका पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने दलील दी की   

  • बेल पर रोक का कोई औचित्य नहीं l

Breaking-Kejriwal  Get Relief From Supreme Court 

  • ट्रायल कोर्ट में 5 घंटे सुनवाई हुई l  

वही दूसरी और आम आदमी पार्टी की और से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है l 

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा की

  • ऐसा लग रहा है जैसे की केजरीवाल कोई आतंकवादी हैl
  • आर्डर अपलोड नहीं हुआ और ED हाईकोर्ट पहुँच गयीl 
  • देश में तानाशाही बढ़ गईं हैl  

वही दूसरी और आप के संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा :  मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नही आया आदेश की कॉपी भी नही मिली तो मोदी की ED हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुँच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्यायव्यवस्था का मज़ाक़ क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?

ED ने हाईकोर्ट में कहा की

  • केजरीवाल की जमानत याचिका रद्द की जाए l
  • सह-आरोपियों को बेल नहीं तो केजरीवाल को कैसे l   

इससे पहले, आज सुबह यानी 21 जून को ED ने हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत को नरस्त करने के लिए याचिका डाली थी l 

Breaking-Kejriwal  Get Relief From Supreme Court 

उस वजह से केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गयी थी,  हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही कोई फैसला आयेगाl

दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है l

Breaking News – केजरीवाल की जमानत पर रोक.. हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आयेगा फैसला

हाई कोर्ट ने जब तक फैसला नहीं होगा तब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा l

इसे अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है l 

Breaking News:शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत,ED ने शराब घोटाले में किया था गिरफ्तार

इससे पहले, 

Delhi-Liquor-Policy-Case-Arvind-Kejriwal-gets-bail-दिल्ली कथित शराब घोटाले(Delhi Liquor Policy Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत मिली हैा

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज,गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi CM Arvind Kejriwal) की शराब घोटाले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी (Breaking-Kejriwal  Get Relief From Supreme Court )  है।

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत 21मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था।

ईडी(ED)ने केजरीवाल की जमानत का कल ही विरोध किया था, लेकिन आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत और राहत मिल गई है।

उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस(Money Laundering Case)में जमानत मिल गई है।

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल दिल्लीवासियों और आम आदमी पार्टी (Aam Aadami Party) व अरविंद केजरीवाल के लिए यह बहुत बड़ी राहत है।

अरविंद केजरीवाल कल ही तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकेंगे। हालांकि अगर कल ईडी हाईकोर्ट में निचली अदालत के जमानत के फैसले को चुनौती देगी।

अगर विशेष अदालत की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट स्टे नहीं लगाता तो अरविंद केजरीवाल कल ही जमानत पर जेल से बाहर आ सकेंगे।

 

 

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