breaking_newsअन्य ताजा खबरेंदेशराजनीति
Trending

Hijab controversy:कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब,भगवा गमच्छे पर लगाई रोक

कर्नाटक(karnataka)में पैदा हुए हिजाब विवाद(Hijab-controversy)पर अभी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल ही रही है।

Hijab-controversy-karnataka-govt-bans-religious-symbols-hijab-saffron-scarves-in-minority-institutions

बेंगलुरु:यूपी विधानसभा चुनावों(UP Assembly elections 2022)के दौरान कर्नाटक(karnataka)में पैदा हुए हिजाब विवाद(Hijab-controversy)पर अभी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल ही रही है।

लेकिन इसी बीच गुरुवार को कर्नाटक सरकार(karnataka-govt)ने नया आदेश जारी करते हुए राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाएं जा रहे सभी स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के हिजाब,भगवा गमच्छा सहित किसी भी तरह के धार्मिक निशान धारण करके आने पर रोक लगा दी है।

जी हां, कर्नाटक सरकार ने नए आदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी हिजाब,भगवा गमच्छा पहनकर आने पर रोक लगा दी(Hijab-controversy-karnataka-govt-bans-religious-symbols-hijab-saffron-scarves-in-minority-institutions)है।

सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य के मौलाना आजाद मॉडल इंगलिश मीडियम के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भगवा गमछे(saffron-scarves),हिजाब(Hijab)नहीं पहनना चाहिए या कोई धार्मिक झंडा नहीं रखना चाहिए।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज एवं वक्फ विभाग के सचिव मेजर मणिवन्नन पी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में सभी छात्रों को क्लास के अंदर हिजाब, भगवा शॉल, स्कार्फ या किसी भी तरीके के धार्मिक निशान को पहनने से अगले आदेश तक रोक दिया(Hijab-controversy-karnataka-govt-bans-religious-symbols-hijab-saffron-scarves-in-minority-institutions)है।

Omicron Variant की भारत में एंट्री, कर्नाटक में दो मामलें, महाराष्ट्र सरकार अलर्ट

आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट का यह आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन आने वाले आवासीय स्कूलों, कॉलेजों, मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कलों पर लागू है।

इसे देखते हुए “अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और कॉलेजों तथा मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब या कोई अन्य धार्मिक झंडा पहनना प्रतिबंधित है।”

इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने आज कहा कि हिजाब विवाद राज्य के कुल 75,000 संस्थानों में से केवल आठ हाई स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में है।

इसके साथ ही सरकार ने इस मुद्दे के समाधान का भरोसा जताया।

Karnataka Bypolls results: भाजपा की येदियुरप्पा सरकार रुझानों में जीत की ओर,कांग्रेस ने मानी हार

बहरहाल, यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि कुछ छात्राएं गुरुवार को हिजाब और बुर्का के साथ कक्षाओं में जाने की अनुमति दिए जाने की मांग पर अड़ी रहीं।

वहीं दूसरी ओर,कर्नाटक हाईकोर्ट(Karnataka Hight Courtमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है।

गुरुवार को 3 जजों की 3 जजों की बेंच ने हिजाब मामले में तकरीबन एक घंटा सुनवाई की।अब अदालत में शुक्रवार यानी 18 फरवरी को सुनवाई होगी।

 

Hijab-controversy-karnataka-govt-bans-religious-symbols-hijab-saffron-scarves-in-minority-institutions

 

(इनपुट एजेंसी से भी)

 

Show More

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button