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Modi Surname मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम राहत के बाद,क्या आज वापस मिल जाएंगी संसद सदस्यता?जानें यहां

कांग्रेस नेता राहुल गांधी(Rahul Gandhi)को मोदी सरनेम मानहानि मामले(Modi-Surname-defamation-case)में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को बड़ी राहत देते हुए उनकी दो साल की सजा पर रोक लगा(Modi-Surname-defamation-case-SC-stays-Rahul’s-conviction)दी।

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी(Rahul Gandhi)को मोदी सरनेम मानहानि मामले(Modi-Surname-defamation-case)में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को बड़ी राहत देते हुए उनकी दो साल की सजा पर रोक लगा(Modi-Surname-defamation-case-SC-stays-Rahul’s-conviction)दी।

इस सजा के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी,मगरअब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लग जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है।

ऐसे में सवाल है कि क्या आज यानि सोमवार से राहुल गांधी संसद में वापस लौट(Modi-Surname-defamation-case-SC-stays-Rahul’s-conviction-Will-Rahul-Gandhi-back-as-MP)सकेंगे? या स्पीकर और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा राहुल गांधी की सांसदी के रास्ते में अभी और रोड़े अटकाएंगी।

चलिए समझते है पूरी प्रक्रिया:

 

आपको बता दें कि वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की,जिस पर  गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले का आरोपी बनाते हुए दो साल की सजा सुना दी(Modi-surname-defamation-case-gujarat-hc-rejected-rahul-gandhi-plea-to-stay-on-conviction)थी।

इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई(Rahul Gandhi disqualified as MP) थी और गुजरात हाईकोर्ट(Gujarat High Court) ने उनकी दोषसि्दि पर रोक की अपील भी खारिज कर दी थी।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गई इसलिए उनकी दो साल की सजा पर फिलहाल रोक लगाई जाती(Modi-Surname-defamation-case-SC-stays-Rahul’s-conviction-Will-Rahul-Gandhi-back-as- MP)है।

सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक सूरत की सत्र अदालत से इस मामले में फैसला नहीं आ जाता.

राहुल गांधी ने कन्विक्शन के खिलाफ सूरत की सत्र अदालत में अपील दायर कर रखी है, जो अभी लंबित है.

ऐसे में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं. आइए जानते हैं अब इस केस में आगे क्या होगा?

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राहुल गांधी की सांसदी होगी बहाल

मार्च 2023 में निचली अदालत से 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी. लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था.

अब सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी एक बार फिर लोकसभा में लौटने के लिए तैयार हैं.

शुक्रवार (4 अगस्त) को फैसला आने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने का समय मांगा था और उनसे राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल करने की मांग की(Modi-Surname-defamation-case-SC-stays-Rahul’s-conviction-Will-Rahul-Gandhi-back-as- MP)थी.

स्पीकर ने कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं.

 

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सांसदी बहाल किए जाने की क्या है प्रक्रिया

लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद इसका अध्ययन कर लिया है। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने के संबंध में एक आदेश जारी किया जाएगा।

हालांकि, इस प्रक्रिया के पूरी होने की निश्चित समय सीमा नहीं है लेकिन आशा है कि राहुल गांधी इस सप्ताह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले(Modi-Surname-defamation-case-SC-stays-Rahul’s-conviction-Will-Rahul-Gandhi-back-as- MP) सकेंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर कागजात तैयार हैं। अब केवल लोकसभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर बाकी है।

सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष सोमवार को इस पर हस्ताक्षर कर देंगे।सूत्रों ने कहा कि देरी होने पर कांग्रेस अदालत जाएगी।

यदि अध्यक्ष उस गति से कार्य नहीं करते हैं जिस गति से उन्होंने गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराया था, तो एकजुट विपक्ष(Opposition)इस मुद्दे को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों की सूची में भी जोड़ सकता है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल के मामले में, बहाली में एक महीने से अधिक समय लगा था. 

 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?

 

 

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राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत(Modi-Surname-defamation-case-SC-stays-Rahul’s-conviction-Will-Rahul-Gandhi-back-as- MP) है।

न्यायाधीशों ने कहा था कि अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं को भी प्रभावित करता है।

माफी मांगने से लगातार इनकार करने वाले राहुल गांधी(Rahul Gandhi)ने राहत के बाद ट्वीट किया था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. भारत के विचार की रक्षा।

भाजपा(BJP)आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया था कि गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले लंबित हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी के परिवार द्वारा दायर “आदरणीय वीर सावरकर पर कीचड़ उछालने का हाई-प्रोफाइल मामला” भी शामिल है।

 

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(इनपुट एजेंसी से भी)

 

 

 

 

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