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नई दिल्ली, (समयधारा) : देश के पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम को आखिरकार जमानत मिल गयी l
चिदंबरम को पूरे 106 दिन बाद जमानत मिली l कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है l
उनके पासपोर्ट को जप्त कर लिया गया है l उन्हें देश छोड़ नहीं जाने की हिदायत दी l
वही उन्हें मीडिया से बात करने की सख्त मनाई है l
गौरतलब है कि पिछले 100 दिन से भी ज्यादा INX MEDIA केस में 74 वर्षीय पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम जेल में बंद है l
उनकी जमानत कई बार निरस्त हुई l उन्होंने दिवाली भी जेल में ही बिताई l
पी. चिदंबरम को मिली सुप्रीम कोर्ट से बेल, पर फिर भी उन्हें रहना होगा जेल
पी चिदंबरम को आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए INX MEDIA मामले में जमानत दे दी l
यह जमानत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में मिली है।
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स धन शोधन मामले में वे अभी भी हिरासत में ही रहेंगे।
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की,
तीन सदस्यीय खंडपीठ ने चिदंबरम को जमानत प्रदान करते हुये,दिल्ली उच्च न्यायालय का 30 सितंबर का फैसला निरस्त कर दिया।
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उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के इस मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विशेष अदालत में एक लाख रूपए का निजी मुचलका,
और इतनी ही राशि के दो जमानती देने पर चिदंबरम को रिहा कर दिया जाये।
न्यायालय ने सीबीआई की इस दलील को दरकिनार कर दिया कि 74 वर्षीय चिदंबरम ने इस मामले में,
दो प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया था।
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न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है कि ‘कब, कहां और कैसे इन गवाहों से संपर्क किया गया।’’
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
जांच ब्यूरो ने यह मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया था।
यह मामला 2007 मे वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम के कार्यकाल में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा,
आईएनएक्स मीडिया को 305 का विदेशी निवेश प्राप्त करने की मंजूरी में हुयी कथित अनियमित्ताओं से संबंधित है।
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