
Sajjan Kumar Gets Life Sentence in 1984 Anti-Sikh Riots Case
नयी दिल्ली (समयधारा) : दिल्ली के राउज एवन्यू कोर्ट ने 25 फरवरी को सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुना दी है।
हालांकि, सज्जन के लिए मौत की सजा की मांग की गई थी। सज्जन पर 1984 में दंगों के दौरान सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का दोषी पाया गया है।
वह पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी l हालांकि कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है l
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प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या 31 अक्टूबर, 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे की गई थी।
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मार कर उनकी हत्या की थी। इसके बाद ही दिल्ली समेत देशभर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे।
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्थानीय समर्थकों के साथ पैसे और हथियार बांटे।
उस समय के कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार और ट्रेड यूनियन नेता ललित माकन ने हमलावरों को 100-100 रुपए के नोट और शराब की बोतलें सौंपी।
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1 नवंबर की सुबह सज्जन कुमार को पालम कॉलोनी (06:30 से 07:00 तक), किरण गार्डन (08:00 से 08:30 बजे) और सुल्तानपुरी (लगभग 08:30 बजे) के दिल्ली के मोहल्लों में रैलियां करते हुए देखा गया।
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