Sunanda Pushkar death case: शशि थरुर सुनंदा पुष्कर केस में बरी
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर ने बरी होने पर राहत की सांस ली है और अपना दर्द बयां करते हुए जज से कहा है मेरे पिछले 7.5 साल दर्द और यातना भरे रहे हैं। शुक्रिया।
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नई दिल्ली:कांग्रेस नेता शशि थरुर को बुधवार,18 अगस्त2021दिल्ली की कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सुनंदा पुष्कर(Sunanda-Pushkar) मौत मामले में आरोप मुक्त कर दिया।
सुनंदा पुष्कर की मौत दिल्ली के एक होटल में 17 जनवरी 2014 को हुई थी,तभी से सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच में उनके पति शशि थरूर(Shashi-Tharoor) पर उंगलियां उठ रही थी।
अब सात साल से ज्यादा समय बाद शशि थरुर को बड़ी राहत मिली है और दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर मौत में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया(Sunanda-Pushkar-death-case-Shashi-Tharoor-released-of-all-charges) है।
कोर्ट ने माना है कि सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है।
दरअसल,दिल्ली पुलिस(Delhi Police) एसएससी ने थरूर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज करते हुए एफआईआर की थी।
अदालत में शुरुआती बहस के दौरान ही दिल्ली पुलिस शशी थरूर के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई।
लिहाजा इस मामले में ट्रायल शुरू होने से पहले ही शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया(Sunanda-Pushkar-death-case-Shashi-Tharoor-released-of-all-charges)गया।
कानूनी तौर पर बताएं तो किसी भी मामले में जब पुलिस चार्जशीट दायर करती है तो फिर अदालत में उस पर बहस होती है।
इसके बाद अदालत आरोप तय करती है और फिर मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है।
लेकिन शशि थरूर के खिलाफ चार्जशीट पर बहस के दौरान ही कोर्ट ने आरोप तय करने से मना कर दिया।
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर ने बरी होने पर राहत की सांस ली है और अपना दर्द बयां करते हुए जज से कहा है मेरे पिछले 7.5 साल दर्द और यातना भरे रहे हैं। शुक्रिया।
जानें क्या है सुनंदा पुष्कर की मौत का केस?
दरअसल,शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं।
थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार के हाथों महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं।
हालांकि थरूर की इस मामले में आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई।
दिल्ली पुलिस ने 14 मई को दायर अपनी चार्जशीट में थरूर पर सुंनदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप(Sunanda Pushkar suicide) लगाया है और कहा है कि अदालत को मामले में उन्हें एक आरोपी के रूप में तलब किया जाना चाहिए।
पुलिस ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा किया था। करीब 3000 पन्नों के चार्जशीट में पुलिस ने थरूर को एकमात्र आरोपी बताया था और कहा कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे।
अब दिल्ली की कोर्ट(Delhi court) ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
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