रियायतों के साथ हरियाणा में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन,जानें आज से क्या खुला
हरियाणा की ही तरह दिल्ली में भी सोमवार 7जून से दुकानें,मेट्रो,प्राइवेट,गवर्नमेंट ऑफिस और मॉल 50फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे...
चंडीगढ़:Haryana Lockdown Extended till 14 June with relaxations-दिल्ली की ही तरह हरियाणा(Haryana)में भी रियायतों के साथ लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ा दिया गया है।
हरियाणा में कोरोना केसों में भले ही कमी आई है लेकिन राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने निवासियों के लिए हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ा दिया (Haryana Lockdown Extended till 14 June with relaxations)है।
इसकी जानकारी रविवार, 6 जून को दी गई।इसके साथ ही इस बार हरियाणा में लॉकडाउन(Haryana lockdown)में कई सारी पाबंदियों को हटाया गया है,
जिनकी शुरुआत आज,7 जून सोमवार से हो रही(Haryana Lockdown Extended till 14 June with relaxations)है।
हरियाणा में सोमवार,7 जून से लॉकडाउन में भी दुकानें,मॉल,बार और धार्मिक स्थल(Haryana shops-malls-temple opens today) फिर से खुल सकेंगे।
इन सभी को कोविड प्रोटोकॉल के दिशा-निर्देशों के साथ सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है।
हरियाणा की ही तरह दिल्ली में भी सोमवार 7जून से दुकानें,मेट्रो,प्राइवेट,गवर्नमेंट ऑफिस और मॉल 50फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
इसी तरह बात करें यूपी की तो वहां भी 7 जून से नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी सहित 71 जिलों में दुकानें आदि खोलने की रियायत प्रदान की गई है।
चलिए अब बताते है कि हरियाणा में बढ़े लॉकडाउन के दौरान 7 जून से क्या-क्या खुलने जा रहा है:
Haryana Lockdown Extended till 14 June with relaxations:
-हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकती है।
इन दुकानों को ऑड-ईवन यानि सम-विषम आधार पर खोला जा सकेगा।
ऑड प्रापर्टी नंबर की दुकानें ऑड तारीख को खुल सकेंगी।
जबकि ईवन अर्थात सम संख्या वाली दुकानें ऐसी ही तारीख को खोली जा सकेंगी।
-हरियाणा के मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे।
– 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्तरां और बार भी सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे।
इन सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजर और सभी कोरोना नियमों का पालन कराना अनिवार्य होगा।
-होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड सेंटर से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक ही मान्य होगी।
-धार्मिक स्थल भी खुल सकेंगे।लेकिन एक समय में 21 से अधिक लोग अंदर नहीं होंगे।
-प्राइवेट और कॉरपोरेट ऑफिस भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
-शादी-ब्याह, अंतिम संस्कार में अधिकतम 21 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।
-घरों के बाहर गेस्टहाउस सरीखी जगहों पर भी वैवाहिक आयोजन हो सकेंगे।
-विवाह, अंतिम संस्कार के अतिरिक्त अन्य आयोजनों में अधिकतम 50 लोग जुट सकेंगे।
लेकिन इसके लिए उस क्षेत्र के उपायुक्त की मंजूरी लेनी होगी।
-क्लब हाउस, रेस्तरां, गोल्फ कोर्स के बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
हरियाणा में लॉकडाउन का आदेश..
ऊपर छूट दी गई सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनेटाइजेशन और कोविड व्यवहार से जुड़े दिशानिर्देश (Covid Guidelines) का पालन करना होगा।
Haryana Lockdown Extended till 14 June with relaxations