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Delhi: शराब पीने की कानूनी उम्र 25 की जगह अब 21 साल

देश की राजधानी दिल्ली में अब नहीं खुलेगी शराब की कोई नई दुकान

no new liquor shop will be opened in delhi legal drinking age in delhi will be 21 years

नई दिल्ली (समयधारा) : नई दिल्ली में शराब को लेकर कई घोषणाएं की है l

अब दिल्ली (Delhi) में शराब (Liquor) पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी।

राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सोमवार को इसकी घोषणा की है।

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है।

इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा,”राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी।”

शराब को लेकर देश-विदेश  में शराब को लेकर अलग-अलग कानून हैl

न्यूयॉर्क और लंदन जैसे प्रमुख वैश्विक शहरों में, पीने की उम्र क्रमशः 21 और 18 है।

मुंबई जैसे दूसरे शहरों में 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए केवल हार्ड शराब वर्जित है, 

जबकि 21 पर शराब और बीयर की अनुमति है।

no new liquor shop will be opened in delhi legal drinking age in delhi will be 21 years

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है।

दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है, जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा, लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी।

दिल्ली में अब सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी।

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