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कोरोना पाबंदी : पंजाब में शादी में अब सिर्फ 30 लोग, सार्वजनिक सभाओं पर भी बैन

कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने पाबंदियों को लेकर सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है

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नई दिल्ली (समयधारा)देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है l
कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर के राज्य अपने-अपने राज्यों में नयी गाइडलाइन जारी कर रही है l  
पंजाब सरकार ने पाबंदियों को लेकर सोमवार को  नई गाइडलाइन जारी की है।
अब शादी समारोह में 50 की बजाय 30 लोग ही भाग ले सकते हैं।
इसी तरह सामाजिक कार्यक्रमों व समारोहों में पांच से अधिक लोग शामिल नहीं ले सकेंगे।
इस निर्देशों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज किए जाएंगे।
सोमवार दोपहर बाद जारी नई गाइडलाइंस संबंधी अधिसूचना में कहा गया है कि
सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें सामाजिक समारोहों
और साथ ही शादियों और सामाजिक कार्यों पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करेंगी।
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार (Congress) ने कई अहम फैसले लिए हैं।
अब किसी भी सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दी गई है।
पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में बताया गया कि सरकार ने सभी सार्वजनिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है,
जबकि कुछ जरूरी सामाजिक समारोहों में सिर्फ पांच लोग ही मौजूद रह सकते हैं।
इसके अलावा शादी और अन्य सामाजिक कार्यों में वर्तमान में 50 के बजाय 30 लोगों की मौजूदगी को सीमित कर दिया गया है।
किसी भी प्रकार के भोग और बर्थडे पार्टी आदि में पांच से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो पाएंगे।
अगर कोई ऐसा करता है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।
कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आती हुई देख पंजाब सरकार ने सामाजिक व सार्वजनिक समारोह को लेकर सख्त निर्देश जारी किए।
समारोह अगर मैरिज पैलेस या होटल में हो रहे हैं तो वहां के प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक मानदंडों के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस के निलंबन का सामना करना पड़ेगा।
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