बॉर्डर सील पर SC- दिल्ली/NCR में आवाजाही के लिए एक नीति,एक पास हो
एनसीआर के लिए एक कॉमन पास बनना चाहिए जिसकी मान्यता तीनों राज्यों हरियाणा,यूपी और दिल्ली में हो।
SC-on-Border seal-make common travel policy-pass
नई दिल्ली: लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान बॉर्डर सील (Border seal) से दिल्ली/एनसीआर (Delhi/NCR) में आने-जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
आएं दिन कभी हरियाणा (Haryana), कभी यूपी (Uttar Pradesh) और अब दिल्ली (Delhi)ने भी अपने बॉर्डर सील कर दिए है।
जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि लॉकडाउन में दिल्ली, हरियाणा और उत्तरप्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक समान नीति (SC-on-Border seal-make common travel policy-pass) हो।
तीनों मिलकर एनसीआर के लिए एक समान नीति एक हफ्ते के अंदर तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली/NCR में आने-जाने वालों के लिए राहत भरा है।
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में आवागमन के लिए एक ही नीति, एक ही पास और एक ही पोर्टल और एक ही रास्ता होना चाहिए।
एनसीआर के लिए एक कॉमन पास (common pass)बनना चाहिए जिसकी मान्यता तीनों राज्यों हरियाणा,यूपी और दिल्ली में हो।
इसके लिए तीनों राज्यों को मिलकर बैठक करनी चाहिए। हालांकि हरियाणा ने कहा कि उसने सभी प्रतिबंध हटा दिए है।
लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान के हालातों को देखते हुए एक रास्ता,एक नीति और एक पोर्टल और एक पास तीनों राज्यों को मिलकर बनाना चाहिए और एक हफ्ते के अंदर इसका समाधान होना चाहिए।
केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इसके लिए निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति (Common travel policy) हो और लोगों को परेशानी ना हो।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें दिल्ली- NCR में सीमाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल हो. एक ही पास बने इस तरह की व्यवस्था हो.
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