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आज से शुरू लॉकडाउन4, जानें आपके लिए क्या है खुला और क्या है बंद

लॉकडाउन 4 की सबसे ज्यादा विशेष बात यही है कि इसमें रियायत करने के ज्यादातर अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए है...

Lockdown 4 starts today know what open and shut

नई दिल्ली:आज सोमवार 18 मई से देशभर में कोरोनावायरस (Coronavirus) के प्रचंड प्रकोप के कारण लॉकडाउन 4 (Lockdown 4) लगा दिया गया है जोकि 31 मई तक जारी रहेगा।

लेकिन इस बार लॉकडाउन 4 कई मायनों में राहत भरा है। इसके लिए गृहमंत्रालय ने नई गाइडलाइंस (Lockdown 4 guidelines) जारी की है।

जिनके तहत जनता को कुछ कामों में छूट दे दी गई है और कुछ पर अभी भी पाबंदियां कायम है।

लॉकडाउन 4 की सबसे ज्यादा विशेष बात यही है कि इसमें रियायत करने के ज्यादातर अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए है।

राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के रेड,ऑरेंज और ग्रीन जोन की स्थिति को देखते हुए किन सेवाओं में छूट देनी है और किन पर पाबंदी बरकरार रखनी है, तय कर सकेंगे।

किंतु फिर भी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में अपनी ओर से जनता के लिए जिन-जिन सेवाओं और कामों को खोला है और बंद रखा है। हम उसके बारे में आपको बता रहे है:

Lockdown 4 starts today know what open and shut

 

लॉकडाउन 4 में क्या रहेगा खुलेगा? (lockdown 4 what open)

1.केंद्र ने यात्री वाहन जैसे- रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर और बसों को चलाने का फैसला शर्तों के साथ खोला है लेकिन इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकारों को ही लेना है।

दो राज्य आपसी सहमति से एक से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति दे सकते है। लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य शर्तें कायम रहेंगी।

2. हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलिवरी के लिए खुलेंगे, उनकी रसोई केवल होम डिलीवरी संचालित करने के लिए खोली जाएंगी।

3.मेडिकल स्टाफ-डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही कर सकते है।

4. स्पोर्ट्स स्टेडियम या खेल परिसर खुलेंगे किंतु दर्शकों को इनमें जाने की अनुमति नहीं होगी।

5.नाई, पार्लर या सैलून की खोले जा सकते है लेकिन इन पर भी फैसला राज्य सरकारों को ही लेना है।

6.अंतिम संस्कार में अधिक से अधिक 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है।

7. सभी तरह के सामान और कार्गों को इजाजत है, ट्रक खाली होने पर भी चल सकेंगे।

8. शादी-ब्याह समारोह में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 50 मेहमान शामिल हो सकते है।

9. मिठाई या अन्य दुकानों को खोलने का निर्णय राज्य सरकारें लेंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इनकी भी अनुमति नहीं होगी।

10. कौन सा इलाका रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन होगा, इसे निर्धारित करने का फैसला लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है।

 

 लॉकडाउन 4 में क्या रहेगा बंद? (lockdown 4 what shut )

1.पब्लिक प्लेस पर शराब,पान,गुटखा और तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

2.सभी घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेंगी। केवल सुरक्षा और मेडिकल उद्देश्यों के लिए गृहमंत्रालय की अनुमति से इजाजत होगी।

3. मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी।

4. सभी धार्मिक स्थल, मॉल, सिनेमा घर, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और जिम बंद रहेंगे।

5. स्कूल- कॉलेज बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लास और कोर्स जारी रह सकते हैं।

6. जहां तक संभव हो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए और कार्यालयों को अपने काम के हिसाब से काम के घंटे और शिफ्ट तय करनी होगी।

7. सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन और शैक्षणिक व अन्य समारोह की अनुमति नहीं होगी।

8. अभी भी घर के बाहर जरूरी काम के अलावा लोगों पर शाम 7 से सुबह 7 बजे के मध्य प्रतिबंध बरकरार रहेगा।

 

 

Lockdown 4 starts today know what open and shut

https://www.youtube.com/watch?v=1ovD0gLLo-g&feature=youtu.be

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