Lockdown 4 में जाएं ऑफिस या दुकान, रखें इन बातों का ध्यान
चलिए अब बताते है कि नौकरीपेशा या काम-धंधे और दुकानदारों को लॉकडाउन 4 में क्या छूट और पाबंदियां दी गई है
नई दिल्ली:Lockdown 4 guidelines for office-shops- सोमवार 18 मई से देश में लॉकडाउन का चौथा (Lockdown 4) चरण शुरू हो रहा है जोकि 31 मई तक जारी रहेगा। ऐसे में ऑफिस और दुकान पर जाने वालों के लिए भी गृहमंत्रालय ने कुछ गाइडलाइन दी है।
लॉकडाउन 4 (Lockdown) में सरकार ने कुछ सेवाओं पर छूट दी है तो कुछ पर पाबंदियां अभी भी कायम है। मेट्रो, ट्रेन, हवाई यात्रा, जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्कूल-कॉलेज और थियेटर, बार अभी भी पहले की तरह ही बंद रहेंगे।
लेकिन इनके अलावा कई जगह लॉकडाउन 4 में छूट भी दी गई है ताकि आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकें और लोगों की नौकरी व धंधा बच सकें।
चलिए अब बताते है कि नौकरीपेशा या काम-धंधे और दुकानदारों को लॉकडाउन 4 में क्या छूट और पाबंदियां दी गई है:Lockdown 4 guidelines for office-shops
1 दुकान और बाजार- आपके इलाके में दुकान और मार्केट को लेकर फैसला करने का हक लोकल प्रशासन को दिया गया है। स्थानीय प्रशासन मार्केट खुलने और बंद होने की टाइमिंग डिसाइड करेगा।
दुकानें खोली भी गई तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी रखनी अनिवार्य होगी।
2.इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस डिपो पर कैंटीन खोलने की अनुमति दे दी गई है।
3.होटल और रेस्टोरेंट पर अब भी पाबंदी है। रेस्टोरेंट खुल भले ही नहीं सकते लेकिन उनके किचन का प्रयोग सिर्फ होम डिलिवरी के लिए करने की अनुमति है।
4. नौकरीपेशा लोगों के लिए गृहमंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जहां तक हो सकें वर्क फ्रॉम होम अर्थात घर से ही काम करें और ऑफिस जाने से बचें।
5.ऑफिस खोलने की अनुमति है लेकिन इसके लिए कई नियम लगाएं गए है जिनका पालन करना होगा।
Lockdown 4 guidelines for office-shops
6.ऑफिस में कर्मचारियों के लिए कॉमन एरिया में हैंड वॉश, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की सुविधा होनी चाहिए।कॉमन एरिया की निरंतर साफ-सफाई या सैनिटाइजेशन अनिवार्य है। कर्मचारियों की दो शिफ्ट में गैप रखने का आदेश दिया गया है।
7.ऑफिस में कर्मचारियों के बीच बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि दो कर्मचारियों के मध्य पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। साथ ही कर्मचारियों को लंच ब्रेक पर भी अलग-अलग भेजा जाएगा।
इसका स्पष्ट मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए एकजुट होने से बचना।
8.सरकारी हो या गैर सरकारी सभी कार्यालयों और कार्य स्थलों पर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसके लिए सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
9.स्वास्थ्य कर्मचारियों मसलन- नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस और सफाई कर्मचारियों की आवाजाही पर कोई बैन नहीं होगा।
10.प्रत्येक तरह के गुड्स और कार्गों के लाने- ले जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी।
11. गृहमंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी राज्य के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही का फैसला उस राज्य की सरकार को स्वंय करना होगा।
इसका अर्थ यह है कि केंद्र ने राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि वह खुद तय करें कि उसके राज्य के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना चाहिए या नहीं।
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