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Swiggy-Zomato-food-apps-to-pay-GST-Petrol-diesel-not-included
नई दिल्ली:आम जनता को पेट्रोल-डीजल(Petrol-diesel-price-hike)की बढ़ी कीमतों से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं।
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद शनिवार को निर्मला सीतारमण(Nirmala-Sitharaman) ने साफ कर दिया कि फिलहाल पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं लाएं(GST-Petrol-diesel-not-included) जाएंगे।
इतना ही नहीं, स्विगी,ज़ोमैटो(Swiggy, Zomato)जैसे फूड एप्स को अब जीएसटी देना(Swiggy-Zomato-food-apps-to-pay) होगा।
आपको बता दें मौजूदा समय तक स्विगी और ज़ोमैटो सरीखी एग्रीगेटर कंपनियां जिन रेस्टोरेंट्स से फूड कलेक्ट करती थी,उन्हें ही जीएसटी(GST) देना पड़ता था,
किंतु आज खत्म हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद अब इन फूड कंपनियों को टैक्स देना(Swiggy-Zomato-food-apps-to-pay-GST)पड़ेगा।
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Regarding Swiggy-like operators and gig offices, it has been decided that since the place where food is delivered will be the point where tax is collected, the Swiggy-like operator who will be collecting tax will pay up the #GST on it
-FM
(please note that there is no new tax) pic.twitter.com/bjFFW5Tu1b
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) September 17, 2021
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, “मीडिया में इस बात काफी अटकलें लगाई गईं कि क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा।
मैं यह बात पूरी तरह साफ कर देना चाहती हूं कि बैठक के एजेंडा में यह मुद्दा सिर्फ इसलिए आया क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने ऐसा करने का आदेश दिया था।
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GST Council के सदस्यों ने बैठक के दौरान साफ कर दिया कि वे पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के हक में नहीं हैं।
अब निर्णय यह हुआ है कि हम केरल हाईकोर्ट को यह रिपोर्ट दे देंगे कि बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और काउंसिल ने महसूस किया कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सही समय(Petrol-diesel-not-included in GST) नहीं है। ”
.@GST_Council Members made it clear they do NOT want petroleum products to be included under #GST
It was decided, we will report to Kerala HC that, matter has been discussed & Council felt it was not the time to bring petroleum products under GST
– FMhttps://t.co/X8r0A7ImTj pic.twitter.com/eJGXDWelvu
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) September 17, 2021
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कोरोना की दवाइयां होंगी सस्ती, GST की घटी दरें 31 दिसंबर तक लागू
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना की कई दवाइयों पर जीएसटी(GST) की घटी दरों को 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है।
इसके अतिरिक्त सरकार ने कई गैर कोविड जीवनरक्षक दवाइयों(concession to Covid drugs)को भी जीएसटी से छूट देने का एलान किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल फुटवियर और टेक्सटाइल पर इनवर्टेड ड्यूटी (Inverted duty Scheme) में अगले साल जनवरी में सुधार कर देगी।
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लीज पर इंपोर्ट किए गए विमानों पर IGST खत्म करने का फैसला
जीएसटी काउंसिल में केरल हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी दायरे में लाने पर चर्चा हुई,लेकिन काउंसिल ने बाद में इसे जीएसटी दायरे से बाहर ही रखने का फैसला किया।
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काउंसिल ने एक और अहम फैसले में लीज पर विमानों के आयात पर IGST को खत्म करने का फैसला किया है।
कहा जा रहा है कि काउंसिल का यह फैसला संकट से जूझ रहे एविएशन सेक्टर को मंदी से निपटने में मदद करेगा।
काउंसिल के फैसले के मुताबिक माल ढोने वाले ट्रकों को नेशनल परमिट देने के एवज में वसूली जाने वाली फीस जीएसटी के दायरे से बाहर रखी जाएगी।
काउंसिल ने कई जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी हटा (expensive life-saving drugs exempted)दिया है।
इनमें ब्लैक फंगस की दवा Amphotericin B शामिल है। कैंसर की दवा पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी कर दी गई है।
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