जानें 21 दिन के लॉकडाउन में क्या है खुला और क्या बंद? क्या है उल्लंघन की सजा?
इसका उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी गृहमंत्रालय ने रखा है...
21 days Corona lockdown what open and shut
नईदिल्ली:कोरोनावायरस(Coronavirus)के चलते पीएम मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन (21 days lockdown) की घोषणा की है।
इस कोरोनावायरस से बचने के लिए हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग यानि सामुदायिक दूरी बनाकर चलने की सख्त जरूरत है।
लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन एलान किया (21 days Corona lockdown what open and shut) है।
From 12 pm midnight, there will be complete lockdown in the entire country. This will be akin to a curfew and will be implemented with full compliance: PM @narendramodi#CoronavirusLockdown #IndiaFightsCorona #StayHome pic.twitter.com/CPqxexieWI
— DD News (@DDNewslive) March 24, 2020
Ministry of Home Affairs guidelines for the 21-day lockdown, list of essential services that will remain open. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/hwRgWEM88z
— ANI (@ANI) March 24, 2020
PM Modi addresses the Nation on #COVID19 https://t.co/4WTAw6Nhy7
— DD News (@DDNewslive) March 24, 2020
अब अगर आप यह सोचकर परेशान है कि इन 21 दिनों में आपके लिए क्या खुला होगा और क्या बंद।
तो परेशान न हों,हम आपको बताने जा रहे है कि लॉकडाउन में आपके लिए कौन-कौन सी सेवाएं खुली है और किन बातों पर पाबंदी है।
21 days Corona lockdown what open and shut
What are the other services and establishments which are exempted from the closure? Have a look below#CoronavirusLockdown #21daylockdown pic.twitter.com/OycwcnKiOO
— PIB India (@PIB_India) March 24, 2020
लॉकडाउन में खुली रहेंगी ये दुकानें और सेवाएं:
- स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली सेवाएं, दुकानें यानि मेडिकल शॉप और राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
- आप डॉक्टर के पास जाने की अनुमति होगी।
- सभी होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें और इटरी बंद रहेंगे।
- पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सरीखी सेवाएं जारी रहेंगी।
लॉकडाउन में इन चीजों, कामों और सेवाओं पर रहेगी पाबंदी:
- लोगों के निजी वाहनों को बहुत ही ज्यादा जरूरी हालातों में संचालन की अनुमति मिलेगी।
- केवल स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए दवा की दुकानों, राशन,दूध और सब्जी खरीदने के लिए ही लोगों को जाने की इजाजत मिलेगी।
- आप सार्वजनिक स्थान जैसे कि मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स, धार्मिक स्थलों और क्लब नहीं जा सकेंगे चूंकि यह सभी बंद रहेंगे।
- बस या ट्रेन सेवाएं नहीं चलेंगी। सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होंगे।
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ये सब रहेंगे पूरी तरह बंद:
सभी प्रकार की वर्कशॉप, फैक्ट्रियां, ऑफिस, गोदाम और प्रत्येक हफ्ते में लगने वाले बाजार बंद रहेंगे।
केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दफ्तर, ऑटोनॉमस/सबऑर्डिनेट ऑफिस और पब्लिक कॉर्पोरेशन बंद रहेंगे।
लॉकडाउन में कहां पर होता रहेगा काम?
राजकोष, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन यूनिट, डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पोस्ट ऑफिस, नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, पूर्वानुमान की एजेंसियां खुली रहेंगी।
पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमर्जेंसी सर्विस, जेल, जिला प्रशासन और राजकोष, बिजली, पानी व सैनिटेशन का काम होता रहेगा। नगर निकायों में भी केवल सैनिटेशन और पानी की सप्लाई का काम करने वाले स्टाफ को काम करना होगा।
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पीएम मोदी ने राष्ट्र संबोधन में क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वप्रथम जनता कर्फ्यू (Janta Virus) की सफलता के लिए देश की जनता को बधाई दी। फिर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझाया।
इसके बाद कहा कि आज रात (24 मार्च) 12 बजे से देश के हर हिस्से में लॉकडॉउन किया जा रहा है। यह लॉकडाउन 21 दिनों का होगा।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह एक प्रकार का कर्फ्यू ही है। इसे आप जनता कर्फ्यू से ज्यादा सख्त समझे। हम सभी को कोरोना महामारी को हराना है इसलिए यह लॉकडाउन बहुत जरूरी है।
अहम सेवाएं और सप्लाई जारी रखना है जरूरी
नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथऑरिटी का मानना है कि देश में COVID19 को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है।
साथ ही हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरतों, सेवाओं और सप्लाई को जारी रखना भी सुनिश्चित किया जाना है।
NDMA ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से COVID19 की देश में रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
लॉकडाउन तोड़ने पर सजा और जुर्माना क्या है?
what lockdown offences and penalties
कोरोना के चलते पूरे देश में 24 मार्च की रात 12 बजे से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी गृहमंत्रालय ने रखा है। इस दौरान देशभर में धारा 144 लागू होगी।
Ministry of Home Affairs guidelines for offences and penalties during the 21-day countrywide lockdown. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/wo7TKR80eA
— ANI (@ANI) March 24, 2020
नियमों को तोड़ने वालों पर सरकार धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। इसके चलते आपको 6 महीने तक की सजा भी मिल सकती है।
लॉकडाउन के दौरान सभी नागरिकों को सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ताकि कोरोनावायरस की समस्या से शीघ्रातिशीघ्र निपटा जा सकें।
गैर जरूरी कामों या तफरी के लिए आप लॉकडाउन में निकले या सड़क पर गए,भीड़ में इकट्ठा हुए तो आपको 6 महीने जेल या हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि जनता कर्फ्यू के बाद लोगों ने कई जगह लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। इसके बाद से ही पीएम मोदी नाराज दिख रहे थे।
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