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1 अगस्त से नई कार-बाइक खरीदना हो सकता है सस्ता,बदल जाएंगे इंश्योरेंस के नियम

1 अगस्त के बाद से आपको ऑटो इंश्योरेंस (auto insurance) के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे...

New car or bike buying will be cheaper from Aug 1st Motor vehicle insurance change

नई दिल्ली: अगर आप भी नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे है तो 1अगस्त के बाद ही खरीदें। चूंकि 1अगस्त के बाद से मोटर व्हीकल इंश्योरेंस(Motor vehicle insurance) में बदलाव होने जा रहे है।

इसके कारण आपके लिए नई कार या टू व्हीलर खरीदना थोड़ा सस्ता (New car or bike buying will be cheaper) पड़ेगा और कोरोना लॉकडाउन के कारण जो पैसों की किल्लत झेलनी पड़ रही है, उसमें करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा।

गौरतलब है कि 1 अगस्त के बाद से आपको ऑटो इंश्योरेंस (auto insurance) के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे।

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New car or bike buying will be cheaper from Aug 1st Motor vehicle insurance change

भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) ‘मोटर थर्ड पार्टी’ और ‘ऑन डैमेज इंश्योरेंस’ (motor third party and own damage insurances rules changes) इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है।

इससे नई कार या बाइक या फिर मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए यह एक अच्छी खबर है।

बकौल इरडा (IRDAI) निर्देशानुसार, 1अगस्त के बाद से नई कार (Car) खरीदने वालों को तीन और पांच साल के लिए कार का बीमा (car insurance) लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा।

चूंकि कंपनी ने पैकेज कवर को वापस लेने का निर्णय किया है। इसलिए इन नए बदले नियमों का असर उन लोगों पर सीधा पड़ेगा जो 1 अगस्त के बाद नई कार खरीदने जा रहे हैं।

इरडा ने बताया कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नए व्हीकल खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है।

 

जानें क्या है इरडा के नए नियम

1 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेजस(long term insurance package) को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था।

लॉन्ग टर्म का अर्थ टू-व्हीलर के लिए पांच साल और फोर व्हीलर के लिए तीन साल ‘मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी’ लागू की गई थी।

इसके पश्चात बीमा कंपनियों (insurance companies) ने लॉन्ग टर्म पैकेज वाले प्लान पेश किए थे, जिसमें थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज कवर मिलता था।

वैसे, देखा जाए तो जो इससे पहले कार खरीद चुके हैं वह भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे।

 

थर्ड पार्टी कवर और ऑन डैमेज कवर क्या है?

दरअसल,किसी भी एक्सीडेंट की सिचुएशन में मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance) आपको मुख्य रूप से दो प्रकार के कवर प्रदान करती है,थर्ड पार्टी कवर और ऑन डैमेज कवर।

मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act)  के अंतर्गत सभी वाहन मालिकों को थर्ड पार्टी बीमा लेना आवश्यक है।

इंश्योरेंस (insurance) कराने वाला पहली पार्टी होता है, बीमा दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी वह होती है जिसे बीमा कराने वाले की वजह से नुकसान होता है।

ये पार्टी नुकसान के लिए दावा करती है और बीमा पॉलिसी (insurance policy) उसके नुकसान को कवर करती है।

उसके बाद होता है इंश्योरेंस करवाने वाले का नुकसान, जिसे कहते हैं ऑन डैमेज (own damage)।

इसमें insurance करवाने वाले व्यक्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। जैसे व्हीकल में कोई टूट फूट या फिर कोई अन्य नुकसान।

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