Zero Income Tax का 7 लाख रुपये से कम आय पर इस साल नहीं मिलेगा लाभ,समझें गणित
फरवरी को सदन में पेश किए गए आम बजट(Union Budget) में जहां मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में छूट,आयकर नियमों में बदलाव(Income Tax Rules) करके रिझाने की पुरजोर कोशिश की गई, तो वहीं टैक्स फ्री इनकम(Exempted Income)की सीमा को भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया।
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नई दिल्ली:इस साल बजट 2023(Budget 2023)में मिडिल क्लास के लिए कई राहतभरे एलान किए गए।
1 फरवरी को सदन में पेश किए गए आम बजट(Union Budget 2023)में जहां मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में छूट,आयकर नियमों में बदलाव(Income Tax Rules) करके रिझाने की पुरजोर कोशिश की गई,
तो वहीं टैक्स फ्री इनकम(Exempted Income)की सीमा को भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया।
बजट(Budget)2023 में जिस घोषणा ने सबसे ज्यादा सुर्खिया बटोरी वह है-नई कर व्यवस्था(New Tax Regime)के तहत टैक्सपेयर्स को 7 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय होने पर जीरो टैक्स की छूट प्रदान(Zero-income-tax-applicable-on-income-less-than-Rs-7-lakh-from-next-year-here-details)करना।
जोकि मौजूदा वक्त तक 5 लाख रुपये से कम आय वालों को ही कर में यह छूट प्राप्त होती थी।
इस एलान के बाद ज्यादातर मिडिल क्लास को खुशी हुई और उनमें उम्मीद जगी की उन्हें लाभ होगा। विशेषकर वो मध्यम वर्ग जो सेविंग पॉलिसी में खासा इनवेस्टमेंट करने की पोजिशन में नहीं हो पाते या फिर बचत नहीं कर पाते।
लेकिन क्या आपको पता है कि बजट 2023 में सात लाख से कम आय पर जीरो इनकम टैक्स की सुविधा आपको इस साल नहीं(Zero-income-tax-applicable-on-income-less-than-Rs-7-lakh-from-next-year-here-details)मिलेगी।
जी हां, बजट 2023आयकर नियमों में किए गए ये बदलाव अभी लागू नहीं हो रहे हैं, बल्कि 2023-24, यानी अगले वित्तवर्ष की आय पर लागू होंगे।
इसका मतलब यह हुआ कि 31 मार्च, 2023 को खत्म होने जा रहे मौजूदा वित्तवर्ष 2022-23 की कमाई पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) या मौजूदा नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime-Existing) ही उपलब्ध होंगी.
ध्यान रहे, इस वित्तवर्ष की कमाई पर जब आयकर रिटर्न (Income Tax Return)दाखिल करने का वक्त आएगा, तब उसके लिए मौजूदा नियम ही इस्तेमाल किए जाएंगे.
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अगले वित्तवर्ष में ये सभी घोषणाएं लागू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल करमुक्त आय की सीमा 2.5 लाख ही है, और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट की सीमा भी 5 लाख रुपये ही रहेगी, चाहे आप नई कर व्यवस्था (मौजूदा) अपना लें, या पुरानी कर व्यवस्था से ही हिसाब-किताब करते रहें।
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बजट 2023 में 7 लाख से कम आय पर छूट का एलान
बुधवार, 1 फरवरी को जब केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 (Budget 2023) पेश किया था, तो मिडिल क्लास, यानी मध्यम वर्ग की सालों से लटकी उम्मीदों को कुछ सहारा दिया था, और इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों (Income Tax Rules) में बदलाव की घोषणा तो की ही, करमुक्त आय (Exempted Income) की सीमा को भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था,
नई इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs) बना दी गई थीं, और मध्य वर्ग को सबसे बड़ी राहत यह मिली थी कि अब प्रस्तावित नई कर व्यवस्था (Proposed New Tax Regime) अपना लेने पर करदाताओं को 7 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम आय होने पर टैक्स से पूरी छूट दे दी(Zero-income-tax-applicable-on-income-less-than-Rs-7-lakh-from-next-year-here-details)गई, जो अब तक 5 लाख रुपये से कम आय वालों को ही मिलती थी।
कितनी आय पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स…?
इस बार बजट में जो प्रस्ताव किया गया है, उसके तहत हर उस शख्स को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिल जाएगी, जिसकी कुल करयोग्य आय (Taxable Income) 7 लाख रुपये से कम होगी.
इसके अलावा, वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये की वह मानक कटौती (Standard Deduction) दिए जाने का भी ऐलान किया गया है, जो अब तक सिर्फ पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) अपनाने वाले करदाताओं (Taxpayers) को ही दी जाती थी.
सो, अब 7,50,000 रुपये की वार्षिक आय वाले शख्स को भी इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिल(Zero-income-tax-applicable-on-income-less-than-Rs-7-lakh-from-next-year-here-details)जाएगी.
यानी हर माह 62,500 रुपये करयोग्य आय वाले शख्स को भी नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
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इनकम टैक्स के नए स्लैब क्या हैं ?
-अब तक मौजूद नियमों में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगता था, लेकिन प्रस्तावित नई कर व्यवस्था में अब 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, यानी वह रकम पूरी तरह करमुक्त रहेगी.
-इसके बाद के स्लैब भी 2.5-2.5 लाख के स्थान पर 3-3 तीन लाख रुपये के बना दिए गए हैं, और कुल एक स्लैब हटा भी दिया गया है.
-3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर सिर्फ 5 फीसदी इनकम टैक्स लिया जाएगा, 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा,
-9 से 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15 फीसदी कर लगेगा, 12 से 15 लाख रुपये तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा, और 15 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम पर 30 फीसदी आयकर लगेगा।
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