breaking_newsअन्य ताजा खबरेंदेशदेश की अन्य ताजा खबरेंबिजनेसबिजनेस न्यूज

TDS फाइल करें अब 30 जून तक, Form-16 भी अब 15 जुलाई तक हो सकते है जारी

TDS फाइल करने के लास्ट डेट को 30 जून तक बढ़ाने के साथ CBDT ने फॉर्म-16 के जारी होने की तिथि को भी 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दिया है.

IT Department extended tds-filling-date-extended-till-30th-june form-16 till 15th july

नई दिल्ली (समयधारा): देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है l

पर आम लोगों पर कोरोना की मार जोरदार पड़ी है l  अब टैक्स पेयर्स  के लिए बड़ी राहत मिली है l

निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण कामो की डेडलाइन बढ़ा दी गयी है l 

  • Income Tax Return – 30 September 2021
  • TDS FILE – 30 June 2021 
  • Form-16 – 15 July 2021

कोरोना महामारी के चलते पहले इनकम टैक्स विभाग (IT) ने पहले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था l

अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS फाइल करने का अंतिम तिथि को भी 31 मई, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया है। 

IT Department extended tds-filling-date-extended-till-30th-june form-16 till 15th july

इनकम टैक्स विभाग के सर्कुलर के मुताबिक, TDS फाइल करने के लास्ट डेट को 30 जून तक बढ़ाने के साथ CBDT ने फॉर्म-16 के जारी होने की तिथि को भी 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दिया है।

यह बिजनेसमैन और टैक्सपेटर्स के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि कोविड के इस चुनौतीभरे समय में कंपनियों के लिए पूर्व की डेडलाइन्स का पालन करना मुश्किल हो रहा था। 

Tax2win के सीईओ अभिषेक सोनी ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग के इस फैसले से बिजनेस हाउसेस को टैक्स डेडलाइन्स को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा

और वे लेट फाइन और पेनाल्टी से बच सकेंगे। वहीं, Taxbuddy.com के फाउंडर सुजीत बांगड़ ने कहा कि

TDS करने में बहुत से रिकॉर्ड्स और डेटा को सही-सही प्रस्तुत करना होता है, डेट बढ़ने से इसमें राहत मिलेगी।

IT Department extended tds-filling-date-extended-till-30th-june form-16 till 15th july, TDS फाइल करें अब 30 जून तक, Form-16 भी अब 15 जुलाई तक हो सकते है जारी
TDS फाइल करें अब 30 जून तक, Form-16 भी अब 15 जुलाई तक हो सकते है जारी

ITR फाइल करने का डेट बढ़ाई थी

इससे पहले केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए असेसमेंट ईयर 2020- 21 की व्यक्तिगत आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) फाइल करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया था।

IT Department extended tds-filling-date-extended-till-30th-june form-16 till 15th july

पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी। अब आम टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

साथ ही इनकम टैक्स ऑडिट (Income for Tax Audit Assesses) की आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 की गई है।

नकम टैक्स कानून के अनुसार, जिन व्यक्तियों के अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है,

और जो आमतौर पर ITR-1 या ITR-4 का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं,

उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

टैक्सपेयर्स के लिए समयसीमा, जैसे कंपनियां या फर्म, जिनके खातों का ऑडिट होना आवश्यक है उनके लिए 31 अक्टूबर है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button