withdrawal PF amount online: लॉकडाउन में पैसे की किल्लत से जूझ रहे है? घर बैठे ऐसे निकालें अपने PF का पैसा
COVID-19 की महामारी के दौरान भी EPF खाता धारक अपने खाते में जमा पीएफ रकम का 75फीसदी ऑनलाइन निकाल सकते है...
नई दिल्ली: withdrawal PF amount online- देश में लॉकडाउन अब 3 मई तक के लिए बढ़ गया है। इससे लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के खर्चे उठाने में खासी परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)ने अपने तकरीबन 8 करोड़ PF खाताधारकों को राहत देते हुए एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा दे दी है।
इस काम के लिए EPFO ने पीएफ स्कीम-1952 में चेंजेस लाए है और कहा कि अब COVID-19 की महामारी के दौरान भी EPF खाता धारक अपने खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या फिर तीन महीने की सैलरी के बराबर पैसा या रकम निकाल सकते (withdrawal PF amount online)है।
कर्मचारी पीएफ (PF) से निकाली गई रकम का प्रयोग अपनी जरूरतों के लिए कर सकते है और उन्हें इस पैसे को दोबारा से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
जैसाकि आप जानते ही होंगे कि आज का समय डिजिटल युग है और अब आप अपना पीएफ का पैसा भी घर बैठे ऑनलाइन आराम से निकाल सकते (withdrawal PF amount online)है।
EPFO (Employees Provident Fund Organisation) ने ऑनलाइन पीएफ के पैसे की निकासी की सुविधा वर्ष 2014 से ही शुरू कर दी थी। पहले इसमें काफी समय लगता था।
PF का पैसा किन परिस्थितियों में निकाल सकते है आप?withdrawal PF amount online
कुछ विशेष परिस्थितियों में आप EPFO का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जैसेकि यदि आप दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार हैं तो आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जॉब स्विच करते समय भी पूरा पैसा निकाल सकते (withdrawal PF amount online) हैं।
हालांकि कोई भी कर्मचारी अगर एक महीने से बेरोजगार है तो भी वह अपने PF का पैसा निकाल सकता है। इसके अलावा जिन नियमों के तहत आप पहले भी पैसा निकाल सकते है, वे है- बेरोजगारी, संतान,भाई-बहन-बेटा-बेटी या खुद की शादी, बच्चों की हायर एजुकेशन, मकान या फिर जमीन खरीदने या फिर परिवार की मेडिकल इमरजेंसी में भी आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते है।
हालांकि इन हालातों में आपको पीएफ का 50 फीसदी पैसा निकालने की अनुमति है। सिर्फ बेरोजगारी की हालात में आप 75 फीसदी पैसा निकाल सकते है। इसी क्लॉज में अब विशेष और एक अस्थायी प्रावधान और किया गया है।
जिसके तहत कोरोनावायरस अर्थात COVID-19 महामारी को भी जोड़ा गया है। कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आप इस रियायत का लाभ ऑनलाइन ही ले सकते (withdrawal PF amount online)है।
EPFO की ओर से यह सुविधा देशभर के खाताधारकों के लिए है। इसके लिए आपको ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होगा कि आप कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहते है। PF निकालने के लिए ग्राहक के पास UAN नंबर होना जरूरी है। ये नंबर आपको कंपनी मुहैया कराती है।
EPF सदस्यों द्वारा क्लेम फाइल करने के लिए क्या है शर्तें?(withdrawal PF amount online)
EPFO की वेबसाइट के अनुसार, COVID-19 के प्रकोप के कारण ऑनलाइन पीएफ निकालने की शर्ते ये है:
1. आपका UAN अर्थात यूनिवर्सल एकाउंट नंबर एक्टीवेट होना चाहिए।
2. इस UAN के साथ आपका वेरिफाइड Aadhaar नंबर लिंक्ड होना चाहिए।
3. आपका बैंक एकाउंट IFSC कोड के साथ UAN से लिंक होना चाहिए।
COVID-19 प्रकोप की अवधि में आप कितनी राशि निकाल सकते है?
इस दौरान आप अपने खाते में उपलब्ध पीएफ बैलेंस का 75 फीसदी (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से का) या तीन महीने के बराबर वेतन, जो भी कम रकम हो, उसे अपने पीएफ अकाउंट से निकाल सकते है।
आप अपने PF के पैसे को ऑनलाइन कैसे निकाल सकते है: (withdrawal PF amount online)
1.इस मुश्किल घड़ी में आपका पीएफ अमाउंट आपके सबसे ज्यादा काम आ सकता है।
इसके लिए सबसे पहले आपको EPFO के Unified Portal पर जाकर मेंबर इंटरफेस-
(https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) में लॉगइन करना होगा।
लॉगिन करने के लिए आपको अपना UAN नंबर (Universal Account Number) और पासवर्ड डालना होगा।
अगर आप पासवर्ड भूल गए है तो- Forget Password पर क्लिक कर दें और नया पासवर्ड जेनरेट कर लें।
नया पासवर्ड जेनरेट करने के लिए आपके आपके UAN अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आयेगा।
इसे डालकर आप नया पासवर्ड बना सकते है।
2. अब आपको UAN के डैश बोर्ड पर क्लिक करना है। यहां Online services का ऑप्शन दिखेगा।
इसपर क्लिक करने के बाद आपको Claim (Form-31,19,10C & 10D) का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें।
3. इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर वाले कॉलम में अपने बैंक खाता संख्या के अंत के चार डिजिट डालकर उसे वेरिफाई करें।
4. अब “Proceed For Online Claim” पर क्लिक कर दें।
5. फिर नीचे दिए गए ऑप्शन्स में से PF Advance (Form 31) को सलेक्ट करे।
6.अब इसके बाद नीचे फिर परपज अर्थात किस उद्देश्य के लिए आप पीएफ निकाल रहे हैं, इसका विकल्प आएगा, इसमें — ‘आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक (कोविड-19) ‘ “Outbreak of pandemic (COVID-19)” विकल्प चुनें।
7.जितने पैसे आपको निकालने है, उन्हें यहां लिखें। फिर निर्धारित जगह पर अपने चेक की स्कैन्ड कॉपी (scanned copy) अपलोड करें और अपना पता भी लिखें।
8. फिर इसके बाद “Get Aadhaar OTP” पर क्लिक कर दें।
9. आपके आधारकार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे निर्धारित जगह पर डाल दें।
10. अब बस सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें और इस तरह आपका क्लेम सब्मिट हो जाएगा।
क्या PF से निकाली रकम पर टैक्स लगेगा?
पैसा तो आपको मिल जाएगा। अब दिमाग में सवाल उठना लाजिमी है कि पीएफ से निकाली इस रकम पर क्या टैक्स कटेगा या नहीं।
विशेषज्ञों के अनुसार, ‘इस रकम पर भी वहीं नियम लाहू होगा, जोकि आमतौर पर पीएफ का पैसा निकालने पर लागू होता है।
मतलब अगर आपका पीएफ अकाउंट 5 वर्ष या उससे भी पुराना है तो उससे निकाली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं कटेगा लेकिन अगर आपका खाता 5 साल से कम अवधि का है
तो EPFO 10 फीसदी TDS पहले से ही काटकर आपको पीएफ रकम का भुगतान करेगा।’ यह रकम आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाती है।
दूसरे शब्दों में कहें तो 5 साल से कम की अवधि में निकासी पर आपको पीएफ से जो रकम मिलेगी उसपर 10 फीसदी टैक्स कटेगा।
इसके लिए आप चाहें तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद रिफंड क्लेम कर सकते है, किंतु रिफंड तभी होगा जब पीएफ निकासी की पूरी रकम जोड़ने के बाद भी आपकी सालाना आय टैक्सेबल दायरे से कम आ रही हो।
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