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Nirbhaya Case: निर्भया के दोषियों को आज सुबह साढ़े 5 बजे फांसी, आखिरी पल SC पहुंचे दोषियों के वकील

गुरुवार देर रात ही हाईकोर्ट ने दोषियों के वकील की अपील खारिज कर दी...

नई दिल्ली: Nirbhaya Case: four convicts set to hang today- आज, शुक्रवार की सुबह साढ़े 5 बजे निर्भया केस (Nirbhaya case) के चारों दोषियों को फांसी की सजा दी जानी है, लेकिन दोषियों के वकील की ओर से अंतिम पलों तक जान बचाने की तिकड़म जारी रही जोकि अंतत: फेल हो गई। हालांकि दोषियों के वकील ने फांसी की सजा मिलने से कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है।

इससे पहले, निर्भया के दोषियों (Nirbhaya convicts) के वकील एपी सिंह फांसी की सजा से बचाने के लिए फिर से हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से गुरुवार को दोषियों को करारा झटका लगा।

गुरुवार देर रात ही हाईकोर्ट ने दोषियों के वकील की अपील खारिज कर दी और निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya gang rape Case)  के चारों दोषियों की फांसी की सजा 20 मार्च ही कायम रखी।

Nirbhaya case: High court says- culprits are not hanged separately, central-state govt's plea rejected
Nirbhaya Case

अब आज निर्भया के दोषियों को सुबह साढ़े 5 बजे फांसी की सजा दी (Nirbhaya Case: four convicts set to hang today) जाएगी ।

गौरतलब है कि दोषियों के वकील एपी सिंह ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को एक याचिका के तहत निचली अदालत में चुनौती दी गई थी और एक अन्य याचिका अपराधी पवन की ओर से दायर की गई थी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा पवन की याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने इन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब इसके बाद देश को हिलाकर रख देने वाले वीभत्स निर्भया रेप (Nirbhaya Case) के चारों दोषियों को तिहाड़ में शुक्रवार सुबह साढ़े 5 बजे फांसी की सजा देने का फैसला बरकरार रखा गया (Nirbhaya Case: four convicts set to hang today) है।

निर्भया गैंगरेप के दोषियों ने सात सालों तक सजा से बचने के लिए एक से बढ़कर एक चालबाजियां चली।

दोषियों के वकील अंतिम पलों तक कानून के साथ खिलवाड़ और तिकड़मबाजी करते रहे। अदालतों में एक के बाद एक याचिकाएं डालकर दोषियों की फांसी की सजा कई बार टलवाई गई

और 19 मार्च को भी दोषियों की ओर से आखिरी बार जान बचाने की कवायद हुई, जिसे हाईकोर्ट ने झटका देकर फांसी की सजा का रास्ता साफ कर दिया।हाईकोर्ट ने पवन की याचिका खारिज कर दी।

पवन ने राष्ट्रपति द्वारा खारिज दया याचिका के खिलाफ याचिका दायर की थी। पवन के वकील शम्स ख्वाजा ने बताया कि राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज करते समय सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया।

निर्भया के दोषियों को जब पता चला कि अब कुछ घंटों बाद उन्हें फांसी की सजा मिलनी है तो उनके बर्ताव में यकायक बदलाव आया। दोषी एकदम से आक्रामक होकर शोर मचाने लगे और फिर जोर-जोर से रोने लगे।

निर्भया के दोषी जब जोर से चीख रहे थे तो जेलकर्मी वहां पहुंचे और उन्हें चुप करवाने की कोशिश की। जेल के कर्मियों ने दोषियों को गीता उपदेश देकर उन्हें शांत करवाया। फिर वे शांत हो गए थे।

जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो निर्भया के चार दोषियों में से दो दोषियों मुकेश और विनय ने तिहाड़ जेल में नॉर्मली डिनर किया लेकिन दो अन्य दोषियों अक्षय व पवन ने डिनर नहीं किया।

उन्होंने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश के साथ ही सुरक्षाकर्मियों से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरु कर दिया। उनके चीखने पर जेलकर्मी वहां पहुंच गए और उन्हें समझाने लगे। लेकिन सभी जोर जोर से रोने लगे।

जेल प्रशासन ने बताया कि इन्हें लग रहा था कि इस बार भी फांसी की सजा टल जाएगी। सुबह से सभी दोषी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे लेकिन दोपहर तक उनके चेहरे पर तनाव बढ़ गया और जब पता चला कि डेथ वारंट नहीं टला तो चारों दोषियों ने अपना आपा खो दिया।

Nirbhaya Case: four convicts set to hang today

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