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नईं दिल्ली (समयधारा) : नए नियम (New Rules) एक अक्टूबर यानी आज से (October 1 2023) देश में कुछ नए नियम/बदलाव (Changes from October 1) लागू हो रहे हैं।
इनमें से ज्यादातर रुपये-पैसों के लेनदेन से जुड़े हैं। इनमें फॉरेन रेमिटेंस पर TCS, छोटी बचत पर नई ब्याज दर से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट और LPG सिलेंडर से जुड़े बदलाव तक शामिल हैं।
इन बदलावों/नए नियमों से देश का हर नागरिक कहीं न कहीं प्रभावित होने वाला है।
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आइए जानते हैं भारत में 1 अक्टूबर 2023 से अमल में आ रहे कुछ अहम नियम/बदलावों (Changes from October 1) के बारे में…
- गेमिंग कंपनियों को ग्राहकों से कमाए पैसों पर 28 प्रतिशत GST का भुगतान करना होगा।
- LPG सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की बढ़ोतरी l
- रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) पर ब्याज दर में बढ़ोतरी l
- डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प l
- एसआईपी के लिए अधिकतम अवधि 30 वर्ष तय l
- जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट एकमात्र जरुरी डॉक्युमेंट l
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- गेमिंग कंपनियों को ग्राहकों से कमाए पैसों पर 28 प्रतिशत GST का भुगतान करना होगा।
इस साल जुलाई माह में GST काउंसिल ने फैसला किया था कि गेमिंग कंपनियों को ग्राहकों से कमाए पैसों पर 28 प्रतिशत GST का भुगतान करना होगा। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर दांव की पूरी फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया है। इसे 1 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी है। हालांकि गेमिंग इंडस्ट्री की ओर से वित्त मंत्रालय से अपील की गई है कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन मनी गेम्स पर 28 प्रतिशत GST के नियम को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए।
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LPG सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की बढ़ोतरी l
अक्टूबर की पहली तारीख से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम के LPG सिलेंडर के दाम 1731.50 रुपये हो गए हैं। कोलकाता में इस LPG सिलेंडर की कीमत 203.50 रुपये बढ़कर 1,839.50 रुपये, मुंबई में 204 रुपये बढ़कर 1,684 रुपये और चेन्नई में 203 रुपये बढ़कर 1,898 रुपये हो गई है। घर में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
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- रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) पर ब्याज दर में बढ़ोतरी l
सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) पर ब्याज दर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दी है। नई दर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। हालांकि, PPF समेत अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प l
1 अक्टूबर से नागरिकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि नागरिक अपनी पसंद से अपने कार्ड के लिए वीजा, मास्टरकार्ड और रुपे नेटवर्क प्रोवाइडर्स में से चुनाव कर सकेंगे। अभी नेटवर्क प्रोवाइडर को आमतौर पर कार्ड इश्यूअर निर्धारित करता है। नए नियम के तहत अब कार्ड जारी करने वाले एक से ज्यादा नेटवर्क के कार्ड जारी करेंगे और ग्राहक उनमें से चुनाव कर सकेंगे।
- एसआईपी के लिए अधिकतम अवधि 30 वर्ष तय l
नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस (National Automated Clearing House (NACH)) ने 18 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें एसआईपी के लिए अधिकतम अवधि 30 वर्ष तय की गई है। यह नियम एक अक्टूबर से लागू हो रहा है।
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- जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट एकमात्र जरुरी डॉक्युमेंट l
पिछले मानसून सत्र में संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (अमेंडमेंट) अधिनियम 2023 पारित किया था। इसके तहत जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट एकमात्र डॉक्युमेंट होगा, जिसे आपको कई महत्वपूर्ण सर्विस का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। 1 अक्टूबर से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे डॉक्युमेंट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन और शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी यह अनिवार्य होगा।
(इनपुट एजेंसी और मनी कण्ट्रोल से भी)