Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर हुए रिहा,सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 23 दिन बाद आएं जेल से बाहर
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर केस में अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनके खिलाफ यूपी में दर्ज सभी छह मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर किया जाएं और मोहम्मद जुबैर को यूपी में दर्ज सभी मामलों में तत्काल अंतरिम जमानत दी जाएं।
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नई दिल्ली:फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज(Alt News) के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर(Mohammed Zubair)को आखिरकार बुधवार रात में रिहा कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के तत्काल रिहाई के आदेश के कारण जुबैर को 23 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया(Alt-News-co-founder-Mohammad-Zubair-released-from-Tihar-Jail after-Supreme-court- order)गया।
आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को गिरफ्तार कर लिया था,यह गिरफ्तारी वर्ष 2018 के एक ट्वीट को लेकर की गई थी।
इसके बाद यूपी में भी मोहम्मद जुबैर(Mohammad-Zubair)के खिलाफ एक के बाद एक छह मामले दर्ज किए गए थे।
मोहम्मद जुबैर को यूपी के सीतापुर में दर्ज केस में पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई थी,लेकिन उनकी रिहाई दिल्ली में दर्ज केस के कारण नहीं हो सकीं थी और फिर इसके बाद एक के बाद एक यूपी में कुल छह मामले जुबैर के खिलाफ दर्ज हुए और वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे।
लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर केस में अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
उनके खिलाफ यूपी में दर्ज सभी छह मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर किया जाएं और मोहम्मद जुबैर को यूपी में दर्ज सभी मामलों में तत्काल अंतरिम जमानत दी जाएं।
जिसके बाद बुधवार देर रात तक रिहाई की प्रक्रिया चली और फिर मोहम्मद जुबैर जेल से बाहर आ(Alt-News-co-founder-Mohammad-Zubair-released-from-Tihar-Jail-after-Supreme-court-order) गए।
बेल बॉन्ड और जमानत की अन्य शर्तों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जुबैर की रिहाई का आदेश शाम को तिहाड़ जेल पहुंचा था।
जुबैर को जेल नंबर चार में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से जुबैर को यूपी के सभी मामलों में अंतरिम जमानत देने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ।
इसके बाद ज़ुबैर की जमानत बांड को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमा कराया गया। बाद में जुबैर की रिहाई के कागजात तैयार हुए। यह आदेश तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद जुबैर की रिहाई की प्रक्रिया शुरू(Alt-News-co-founder-Mohammad-Zubair-released-from-Tihar-Jail-after-Supreme-court-order) हुई।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जुबैर को जमानत देते हुए कहा था कि 20 हजार का पर्सनल बेल बॉन्ड पटियाला हाउस कोर्ट के CMM के यहां दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ सभी FIR को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है।
साथ ही इस फैक्ट चेकर के खिलाफ गठित यूपी की SIT को भंग कर दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इस मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा।
कोर्ट ने कहा कि वो अगर चाहें तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपये के मुचलके पर सभी छह एफआईआर में जमानत दे दी है।
SC ने कहा है कि जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी और मामला दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहेगा।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज 6 FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है और इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि “उनको लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें तत्काल जमानत दें।” कोर्ट ने कहा कि किसी नई एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
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