breaking_newsअन्य ताजा खबरेंदेशराजनीतिसोशल मीडिया
Trending

Alt न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत,अभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में

आपको बता दें ऑल्ट न्यूज एक फैक्ट चेकर वेबसाइट है जो वायरल झूठ और फेक न्यूज का पर्दाफाश करती है। इसके सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने भी चिंता जताई है और भारत में लगातार दमन होती स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए भारत को आगाह किया है,जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया है।

Alt-News-Co-Founder-Mohammed-Zubair-gets-interim-bail-from-Supreme-Court

नई दिल्ली:ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर(Mohammed Zubair)को आज,शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी(Alt-News-Co-Founder-Mohammed-Zubair-gets-interim-bail-from-Supreme-Court)है।

फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair)को उत्तर प्रदेश में दर्ज एक हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने सशर्त अंतरिम जमानत दी है,लेकिन अभी फिलहाल उन्हें दिल्ली पुलिस(Delhi Police)की हिरासत में रहना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को सीतापुर केस में शर्तों के साथ पांच दिन की जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान ज़ुबैर न तो कोई ट्वीट करेंगे और न ही दिल्ली छोड़ कर कहीं जा सकेंगे।

इससे पहले ज़ुबैर की तरफ से पेश हुए  वकील कॉलीन गौनजालविस ने अदालत को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

जुबैर की जमानत का विरोध कर रहे तुषार मेहता ने गुजारिश की कि अंतरिम आदेश को सोमवार तक टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए ज़ुबैर को अंतरिम जमानत दे(Alt-News-Co-Founder-Mohammed-Zubair-gets-interim-bail-from-Supreme-Court)दी।

नुपूर शर्मा ने देश में भावनाओं को भड़काया है,टीवी पर आकर माफी मांगे,Delhi में FIR का क्या हुआ?:सुप्रीम कोर्ट की फटकार

आपको बता दें कि ज़ुबैर ने जान को खतरा बताते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई की।

अपनी याचिका में ज़ुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में यूपी पुलिस की ओर से अपने खिलाफ दर्ज FIR को भी रद्द करने की मांग की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 जून को जुबैर की एक रिट याचिका खारिज कर दी थी।

बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट में कथित तौर पर तीन हिंदू संतों को ” नफरत फैलाने वाला” कहकर बुलाया था। इसी के खिलाफ सीतापुर में जुबैर के खिलाफ हेट स्पीच का केस(Hate Speech)दर्ज किया गया था।

ज़ुबैर के वकील कॉलिन ने कोर्ट से कहा, “मैंने किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी नहीं की, पर जिन्होंने हेट स्पीच दी हैं, वो तो बेल पर बाहर हैं।” 

कॉलिन ने कहा, “मैंने उन्हें नफ़रत फ़ैलाने वाला कहकर कुछ ग़लत नहीं किया। हेट स्पीच देने के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया है और ये लोग बेल पर बाहर आने के बाद फिर नफ़रत भरे बयान दे रहे हैं।

मैंने तो स्वीकार किया है कि मैंने वो ट्वीट किए हैं फिर भी पुलिस मेरा मोबाइल और लैपटॉप बरामद करना चाहती है।

इसलिए ही मैं सुप्रीम कोर्ट से माँग करता हूं कि मेरे ख़िलाफ़ किए गए केस को ख़ारिज किया जाए।”

कॉलिन ने कहा, “जब मैने उनके द्वारा दिए नफ़रत भरे बयानों का पर्दाफ़ाश किया तो मैं जेल में हूं और जिन्होंने वो नफ़रत भरे बयान दिए वो बेल पर बाहर हैं।”

आपको बता दें ऑल्ट न्यूज(Alt News)एक फैक्ट चेकर वेबसाइट है जो Social Media पर वायरल झूठ और फेक न्यूज का पर्दाफाश करती है।

इसके सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने भी चिंता जताई है और भारत में लगातार दमन होती स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए भारत को आगाह किया है,जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया है।

 

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया,जानें कौन है तीस्ता सीतलवाड़

Alt-News-Co-Founder-Mohammed-Zubair-gets-interim-bail-from-Supreme-Court

Show More

Varsa

वर्षा कोठारी एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। वर्षा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button