
Smriti-Irani-civil-suit-case-Delhi-HC-summons-congress-leaders-delete-tweet-in-24-hours
नई दिल्ली:केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी(Smriti-Irani)की तरफ से फाइल किए गए मानहानि मामले पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कांग्रेस(Congress leaders)नेता पवन खेड़ा(Pawan Khera),जयराम रमेश और और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर कहा है कि कांग्रेस नेता 24 घंटे के अंदर स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट डिलीट करें और ऐसा न करने पर खुद सोशल मीडिया कंपनी यानि ट्विटर यह ट्वीट डिलीट कर दें।
स्मृति ईरानी ने अपने और अपनी बेटी के ऊपर लगाएं गए अवैध बार लाइसेंस आरोपों को निराधार बताते हुए तीनों कांग्रेस नेताओं के ऊपर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का मानहानि केस किया(Smriti-Irani-civil-suit-case)है,जिसपर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों कांग्रेस नेताओं से 18 अगस्त तक जवाब मांगा है।
लेकिन स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा अवैध बार लाइसेंस वाले ट्वीट को 24 घंटे के अंदर हटाने के आदेश दिए(Smriti-Irani-civil-suit-case-Delhi-HC-summons-congress-leaders-delete-tweet-in-24-hours)है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने कांग्रेस के तीन नेताओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाली ईरानी के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश भी दिया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर(Tweet), फेसबुक(Facebook) और यूट्यूब (Youtube)सामग्री को हटा देंगे।
ईरानी की यह कार्रवाई कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद आई है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी ने गोवा में अवैध रूप से एक बार चलाया और इस पर मंत्री पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की।
क्या है मामला?
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उनकी बेटी पर अवैध बार चलाने के आरोप लगाया था। स्मृति ने इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि मेरी बेटी 18 साल की है, जो राजनीति नहीं करती। एक कॉलेज की छात्रा है। वो बार नहीं चलाती है।
कांग्रेस ने आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर आरोप लगाए हैं। लेकिन, जिस आरटीआई की बात की जा रही है, उसमें मेरी बेटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है।
उन्होंने कहा था कि अमेठी में गांधी फैमिली अपनी हार को पचा नहीं पाई, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। उन्होंने कोर्ट जाने की बात कही थी।
Illegal Bar row: Delhi High Court issues summons to Congress leaders Jairam Ramesh, Pawan Khera and Netta D'souza in civil suit filed by Union Minister Smriti Irani
— ANI (@ANI) July 29, 2022
Times Now की नाविका कुमार के राहुल गांधी पर बिगड़े बोल,मांगनी पड़ी माफी
Smriti-Irani-civil-suit-case-Delhi-HC-summons-congress-leaders-delete-tweet-in-24-hours