Delhi Air Pollution AQI 500 के करीब, स्कूल बंद, बदला गवर्मेंट ऑफिस का समय
वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 4 लागू कर दिया गया है.
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नईं दिल्ली (समयधारा) : दिल्ली में प्रदुषण (#DelhiAirPollution) के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे है l
आज तो हालात यहाँ तक आ गए है कि दिल्ली में AQI करीब 500 के पास पहुँच गया है l
देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की AQI दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है।
वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 4 लागू कर दिया गया है।
सर्दियों के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने बड़ा एलान किया है।
उपराज्यपाल GRAP नियमों के तहत कार्यालय के समय में बदलाव करने के आदेश दिया है।
उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार, 28 फरवरी 2025 तक दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय नए समय का पालन करेंगे।
दिल्ली नगर निगम (MCD) के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक काम करेंगे,
जबकि दिल्ली सरकार (GNCTD) के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे।
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इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे खराब होती वायु गुणवत्ता की वजह से कक्षा 12 तक की ऑफलाइन कक्षाओं को रोकने के लिए तत्काल निर्णय लेना चाहिए।
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने सभी एनसीआर सरकारों को निर्देश दिया कि वे GRAP-IV में दिए गए कदमों पर निर्णय लें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले पहले रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया।
आदेश के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या क्लीन फ्यूल (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का इस्तेमाल करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा सड़क, पुल, हाईवे और बाकि के सार्वजनिक परियोजनाओं सहित शहर में होने वाले सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी।
आदेश के अनुसार, सीएनजी वाहनों, बीएस-VI डीजल वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहन भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- NCR के सभी 12वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया है।
शीर्ष अदालत ने सोमवार (18 नवंबर) को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली-NCR में 12वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन मोड में ही होगी।
शीर्ष अदालत ने प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैप-4 के तहत उठाए जाने वाले कदमों के क्रियान्वयन में देरी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया।
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सुप्रीम कोर्ट कहा कि निवारक कदमों में कटौती करने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप-4 की पाबंदियां सोमवार (18 नवंबर) से लागू हो चुकी है।
इसे देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार शाम को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर कक्षा10 और 12 को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद करने की घोषणा की है।
सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, \”सोमवार से ग्रैप-4 लागू होने के साथ ही दिल्ली में कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद रहेंगी।
अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करेंगे।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार (18 नवंबर) से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण (ग्रैप-4) को लागू करने का फैसला लिया है।
ग्रैप-4 लागू किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई कड़े उपाय लागू किए जाएंगे।
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