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दिल्ली लॉकडाउन4 : जारी हो गयी गाइडलाइन,जानियें किसे मिली छूट और किसे नहीं

हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियां की। इकनॉमी को धीरे-धीरे खोलना होगा।

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नई दिल्ली (समयधारा) : लॉकडाउन 4 की देश भर में घोषणा हो गयी l इस बार हर राज्यों को कई सारे अधिकार दिए गए l 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी l 

 दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता है।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियां की। इकनॉमी को धीरे-धीरे खोलना होगा।

दिल्ली में इनको अभी नहीं मिली है इजाजत : 

  • सभी भीड़भाड़ वाले स्पोर्ट्स और धार्मिक आयोजन नहीं होंगे।

  • दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी है।

  • सबसे बड़ी चीज दिल्ली के बाहर रहने वाले मजदूरों को आने की अनुमति नहीं होगी।

  • रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं, डाइनिंग की अनुमति नहीं होगी l 

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  • स्कूल, कॉलेज,मेट्रो, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

  • होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, बार, राजनीतिक और धार्मिक जलसे बंद रहेंगे।

  • नाई की दुकान,स्पा और सैलून खोलने की अनुमति नहीं होगी।

  • कार पेयरिंग और शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी।

शादी में 50 मेहमानों को आने की अनुमति। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं।
शादी में 50 मेहमानों को आने की अनुमति।
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन4 में इनमें मिलेगी छूट   

  • आपके पास-पड़ोस की जरूरी सामान की दुकानें रोज खुलेंगी। पर इस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी l

  • इंडस्ट्री को खुलने की अनुमति मिल गयी है पर टाइमिंग के साथ, ताकि भीड़भाड़ न हो।

  • निर्माण गतिविधियों की भी इजाजत होगी लेकिन दिल्ली में रहने वाले मजदूरों के साथ।
  • अगर करनी है शादी तो उसमे 50 मेहमानों को आने की अनुमति होगी।
  • किसी की मौत पर यानी की अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं।
  • ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा में केवल एक यात्री को जाने करने की अनुमति होगी।
टैक्सी और कैब में दो पैसेंजर जा सकेंगे। ग्रामीण सेवा, फटफट, ईको-फ्रेंडली में 2 सवारियां जा सकती हैं। मैक्सी 5 और आरटीवी 11 सवारियां ले जा सकती है।
टैक्सी और कैब में दो पैसेंजर जा सकेंगे।
ग्रामीण सेवा, फटफट, ईको-फ्रेंडली में 2 सवारियां जा सकती हैं।
मैक्सी 5 और आरटीवी 11 सवारियां ले जा सकती है।

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  • टैक्सी और कैब में दो पैसेंजर जा सकेंगे।
  • ग्रामीण सेवा, फटफट, ईको-फ्रेंडली में 2 सवारियां जा सकती हैं।
  • मैक्सी 5 और आरटीवी 11 सवारियां ले जा सकती है।
  • कार में दो और दोपहिया वाहन जैसे स्कूटर बाइक में केवल एक ही व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी l
  • निजी और सरकारी सभी दफ्तरों को खोलने की अनुमति होगी।
  • बसों में 20 सवारी यात्रा कर सकेंगे। बसों में चढ़ने वालों की स्क्रीनिंग होगी।
  • सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की होगी।
  • कार और दोपहिया वाहनों को आने जाने की अनुमति होगी।
  • लेकिन निजी दफ्तरों को अधिक से अधिक लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
  • सभी मार्केट और कॉम्प्लेक्स ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगे।
  • दिल्ली की सीमाओं पर डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, सफाई कर्मचारियों और एंबुलेंस को आने की अनुमति होगी।
  • गुडस और कार्गो से लदे और खाली ट्रकों को आने की अनुमति होगी।

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