जारी हुए Work From Home के नए नियम,इन कंपनियों के कर्मचारी एक साल तक कर सकेंगे घर से काम,जानें यहां
रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारी 1 साल घर से काम कर सकते हैं और एक बार में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हालांकि, SEZ इकाइयों को नियामक के लिए उचित उपस्थिति रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कहा जाएगा।
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नई दिल्ली:कोरोना महामारी(Coronavirus)के कारण प्रचलित हुए घर से काम करने(Work From Home)के तरीके को अब सरकार ने काम करने के नए नियमों की अधिसूचना में शामिल कर दिया है।
काम करने में लचीलापन प्रदान करने और शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए,वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय(commerce and industry ministry)ने एक नया नियम 43 ए (Work From Home या WFH) डाला(Work-from-Home-new-rules-in-India-for-SEZ-employees)है,
जिसके तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र(special economic zone or SEZ)के 50 फीसदी कर्मचारियों को हाइब्रिड मोड में काम करने के लिएअनुमति दी गई (Work-from-Home-new-rules-in-India-for-SEZ-employees-announces-by-Govt-here details)है।
SEZ में कई बड़ी से मध्यम आकार की कंपनियां,जिनमें तकनीकी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) सहित,इंफोसिस की एसईजेड कंपनियां शामिल है।
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घर से काम करने की अनुमति किसे दी जाएगी?
नई नियम पुस्तिका के अनुसार, आईटी और आईटीईएस एसईजेड(SEZ) इकाइयों के कर्मचारी, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं, जो यात्रा कर रहे हैं और जो ऑफसाइट काम कर रहे हैं उन्हें घर से काम करने की अनुमति होगी।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “एसईजेड(SEZ) में काम करने वाली एक इकाई अपने कर्मचारियों को अनुबंधित कर्मचारियों सहित, घर से या एसईजेड के बाहर किसी भी जगह से काम करने की अनुमति दे सकती(Work-from-Home-new-rules-in-India-for-SEZ-employees)है।
घर से काम करने का यह प्रस्ताव यूनिट के संविदा कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों के अधिकतम 50 प्रतिशत को कवर करेगा।
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कर्मचारी कब तक घर से काम कर सकते हैं?
रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारी 1 साल घर से काम कर सकते हैं और एक बार में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हालांकि, SEZ इकाइयों को नियामक के लिए उचित उपस्थिति रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कहा जाएगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आईटी कंपनी के एक सलाहकार के हवाले से कहा, “नियम ऐसी स्थिति को कवर नहीं करते हैं, जहां सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की आवश्यकता हो सकती है, एक कोविड(COVID-19)के प्रकोप के कारण, कम से कम प्रस्तावित एसईजेड कानून को इसका कारक होना चाहिए।”
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