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EPFO ने आधार को UAN से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई, पर इन्हें नहीं मिलेगा फायदा

PF खाताधारकों को मिली बड़ी राहत एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने आधार और UAN (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर) को लिंक करने की डेडलाइन तीन महीने के लिए बढ़ा दी

EPFO EXTENDED uan aadhaar linking deadline till 31st December 

नई दिल्ली (समयधारा): पिछले कई दिनों से EPFO ने आधार UAN को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाते जा रहा है l

अब एक बार फिर एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने आधार और UAN (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर) को लिंक करने की डेडलाइन तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए आदेश के मुताबिक

सभी कंपनियों को अपने प्रत्यके कर्मचारी के ईपीएफ खाते को उनके आधार नंबर से जोड़ना होगा।

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ऐसा नहीं करने पर वह इस महीने से कर्मचारियों के ईपीएफ राशि जमा नहीं कर पाएंगी।

श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में सोमवार को अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यलयों को सूचना भी भेजी।

EPFO EXTENDED uan aadhaar linking deadline till 31st December 

हालांकि इसके साथ ही मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों, नक्सल प्रभावित राज्यों और जूट व रबर जैसे कुछ खास सेक्टर की कंपनियों को बड़ी राहत भी दी है।

मंत्रालय ने बताया कि इन इलाकों में स्थित कंपनियों के लिए ईपीएफ खाते से जुड़ी शर्तों को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।

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बाकी कंपनियों के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर ही है।

दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुख्यालय से क्षेत्रीय कार्यलयों को जारी एक सर्कुलर में कहा गया,

“पूर्वोत्तर राज्यों ( असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) में अभी भी आबादी के बड़े हिस्से को आधार जारी नहीं हो पाया है।

इसे देखते हुए इन राज्यों में यूएन नंबर से आधार को जोड़ने की समय की बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 की जाती है।”

प्रत्येक महीने एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 पर्सेंट कटकर उसके ईपीएफ खाते में जमा खाता है,

जबकि इतनी ही राशि उसकी कंपनी इस खाते में डालती है।

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नए नियमों के तहत कंपनियां उन्हीं कर्मचारियों के हिस्से में पीएफ राशि डाल पाएंगी, जिनके खाते आधार नंबर से लिंक होंगे।

इसके अलावा कर्मचारियों को ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है।

पहले यह नियम 1 जून से लागू होना था, लेकिन कर्मचारियों और कंपनियों दोनों की आपत्ति के बाद इसकी समयसीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी।

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इसके साथ ही ईपीएफओ ने कंपनियों की यह भी मांग मान ली कि

अगर आधार लिंक से जुड़ी किसी समस्या के चलते अगस्त और सितंबर महीने में उनके हिस्से की राशि जमा नहीं हो पाती है,  तो भी उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। 

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(इनपुट एजेंसी से)

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