टेंशन नहीं! बेकार नहीं होगा आपका PAN Card, अब 30 सितंबर 2019 तक करा सकते है पैन को आधार से लिंक
ऐसे करें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक
नई दिल्ली,1 अप्रैल: Link Pan card with Aadhaar card last date extends by 30th September 2019- क्या आप भी आज ये सोचकर परेशान हो रहे है कि आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (Link Pan card with Aadhaar card) 31 मार्च 2019 तक नहीं करा सकें और अब आपका पैन कार्ड बेकार हो गया? तो टेंशन न लें चूंकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक 30 सितंबर 2019 तक आराम से करा सकते है।
चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी (Link Pan card with Aadhaar card last date extends by 30th September 2019) है। इस बाबत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक स्पष्टीकरण ट्वीट भी जारी किया है।
CBDT issues clarification on linking of PAN with Aadhaar.
There were reports in media that PANs which are not linked with Aadhaar by 31.03.2019 may be invalidated. Now,the cut-off dt for intimating Aadhaar no & linking PAN with Aadhaar is 30.09.2019, unless specifically exempted
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2019
दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (Link Pan card with Aadhaar card) करने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2019 बताई जा रही थी और इसके कारण लाखों पैन धारक परेशान हो गए थे चूंकि उन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया था। इन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 है और अगर आप इस तिथि तक लिंक नहीं करा पाते तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा,लेकिन अब खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। पैन धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर 2019 कर दी गई है।
लेकिन इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि ‘1 अप्रैल 2019 से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग को कोट करना जरूरी है,जब तक की कोई छूट मुहैया नहीं हो जाती’।
It is also made clear that w.e.f.01.04.2019, it is mandatory to quote and link Aadhaar number while filing the return of income, unless specifically exempted.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2019
ध्यान दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ना (Pan- Aadhaar linking )अनिवार्य है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकेंगे।
ऐसे करें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक- here the way Pan- Aadhaar linking
1.अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा।
2.यहां होमपेज पर आपको बाएं ओर क्विक लिंक (quick links) का ऑप्शन दिखेगा।
3.Quick links के नीचे आपको Link Aadhaar लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें।
4.अब यहां सबसे ऊपर रेड कलर में Click here लिखा हुआ दिखेगा। यदि आपने अपने पैन को आधार से पहले ही लिंक करा लिया है तो यहां क्लिक करके इसका स्टेट्स चेक कर सकते है,लेकिन अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो Click here के नीचे की ओर दिए गए बॉक्स में अपना पैन, आधार नंबर, अपना नाम और फिर उपलब्ध कैप्चा टाइप करके भर दें।
5.इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक कर दें।
6.बस इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक (PAN-Aadhaar linking) हो जाएगा। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो उसी समय पता चल जाएगा।
7.अपना नाम भरते समय इस बात का विशिष्ट ध्यान दें कि आपका नाम वही होना चाहिए जो आपने अपने आधार कार्ड में लिखा है।
8.यदि आपके आधार कार्ड में नाम या आपकी बर्थ डेट से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाकर सुधार कर सकते है।
SMS के द्वारा भी कर सकते है आधार और पैन को लिंक- How to link Aadhaar with Pan Card through SMS
1.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 567678 या 56161 पर SMS भेजकर भी आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा सकते है।
2.ऐसा करने के लिए इस उदाहरण को समझिये। मान लीजिए कि आपका आधार नंबर है 222233334444 और पैन कार्ड नंबर है ABCD3456F.
3.तो ऐसे में आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPAN स्पेस 222233334444(आधार नंबर) स्पेस ABCD3456F (पैन नंबर) लिखकर SMS कर दें। जैसे कि-
4. UIDPAN 222233334444 ABCD3456F लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेज दें।
पैन सेंटर जाकर भी कर सकते है आधार से लिंक
1.आप यदि ऑनलाइन पैन-आधार लिंकिंग (Pan- Aadhaar linking) नहीं करना चाहते तो पैन सेंटर जाकर भी कर सकते है। बस इसके लिए आपको 25 रूपये से 110 रुपये तक देने होंगे साथ ही पैन और आधार की फोटोकॉपी भी देनी होगी।
2.पैन सेंटर का एड्रेस tin-nsdl.com/pan-center.html पर जाकर आप लगा सकते है।
3.बस यहां आप आपको अपने नजदीकि पैन सेंटर का पता राज्य या शहर या फिर क्षेत्र का नाम चुनकर लगाना होगा और फिर आपको नजदीकी पैन सेंटर की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
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