अब आपका DL,RC और गाड़ी का परमिट मार्च 2021 तक रहेगा वैध,आगे बढ़ी डेट
सरकार ने चौथी बार मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरिंग डेट या वैलिडिटी डेट को आगे बढ़ाया है....।
DL-RC-Vehicle Permit validity date extended by 31 March 2021
नई दिल्ली:अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ी का परमिट एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो परेशान न हों,चूंकि केंद्र सरकार ने इनकी वैधता की तिथि को 31मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है।
दरअसल, कोरोना काल में मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत जरूरी दस्तावेज जैसेकि- ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC),गाड़ी का परमिट (Vehicle Permit validity)
और फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate validity) की वैधता तिथि को सड़क परिवहन एंव राजमार्ग(MoRTH) ने 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा(DL-RC-Vehicle Permit validity date extended by 31 March 2021) दिया है।
दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस(DL),रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या कोई भी मोटर व्हीकल डाक्यूमेंट एक्सपायर हो रहा है तो भी अब उन्हें अमान्य नहीं माना जाएगा और उनकी वैधता 31 मार्च 2021 तक बनी रहेगी।
चूंकि अब केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस(Coronavirus)के कारण इनकी वैधता को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री (Union Road Transport and Highways Ministry)ने कहा है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज (RC validity extended),
गाड़ी का परमिट(Vehicle Permit validity extended)और फिटनेस सर्टिफिकेट(Fitness Certificate validity extended) की वैलिडिटी जो 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी, तो अब वह 31 मार्च तक वैध माने (DL-RC-Vehicle Permit validity date extended by 31 March 2021)जाएंगे।
यह निर्णय उन सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने वाला कदम है, जिनकी वैलिडिटी फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रही है या हो चुकी हैं।
मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की एक्सपायरिंग डेट चौथी बार आगे बढ़ी
ध्यान दें कि सरकार ने चौथी बार मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरिंग डेट(Motor vehicle documents expiring date extend) या वैलिडिटी डेट को आगे बढ़ाया है।
गौरतलब है कि सरकार ने सबसे पहले COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण चार बार वैधता तिथि को आगे बढ़ाया है।
सरकार ने पहले 30 मार्च और 9 जून को मोटर व्हीकल डॉक्युमेंट्स की वैधता तिथि को 30 सितंबर 2020 तक आगे बढ़ाया था।
फिर 24 अगस्त 2020 को आदेश दिया गया कि मोटर डॉक्यूमेंट्स की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई जा रही है।
और अब नए आदेश के तहत कहा गया है कि देश में कोरोना संक्रमण के कारण अब वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट मसलन-ड्राइविंग लाइसेंस,परमिट,रजिस्ट्रेशन इत्यादि को 31मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा।
हालांकि सरकार ने अगस्त में इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी डेट 31 दिसंबर तक मान्य रखी थी।
इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक का परेशान न किया जाए।
मंत्रालय ने कहा कि जिन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 20 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है। उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो किसी वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं।
DL-RC-Vehicle Permit validity date extended by 31 March 2021