महंगाई की मार छात्रों का बुरा हाल,अब हॉस्टल किराया,पीजी आवास पर 12% GST
बढ़ती महंगाई में अब हॉस्टल और पीजी आवास का बढ़ा किराया छात्रों पर और बोझ बढ़ायेगा उनकी शिक्षा की लागत को और ज्यादा महंगा कर(12% GST on Hostel rent and PG accommodation)देगा।
नई दिल्ली:-12% GST on Hostel rent and PG accommodation-महंगाई(Inflation)की मार से अब छात्र भी अछूते नहीं रहे है।
अब होस्टलों और पीजी आवासों में रहने वाले छात्रों को अपने हॉस्टल और पीजी आवास किराएं पर 12फीसदी जीएसटी भी देना(12%-GST-on-Hostel-rent-and-PG-accommodation-will-impose-now)पड़ेगा।
जी हां, अब हॉस्टल और पीजी आवास पर 12%जीएसटी(12% GST on Hostel rent and PG accommodation)लगेगा।
सरकार के इस कदम से दूसरे शहरों में अपनी शिक्षा पूरी करने आएं छात्रों के सपनों और करियर को बड़ा धक्का लग सकता है।
बढ़ती महंगाई में अब हॉस्टल और पीजी आवास का बढ़ा किराया छात्रों पर और बोझ बढ़ायेगा उनकी शिक्षा की लागत को और ज्यादा महंगा कर(12% GST on Hostel rent and PG accommodation)देगा।
इस बाबत छात्रों ने सोशल मीडिया पर मीम्स बनाकर अपनी प्रतिक्रिया हैशटैग 12percentGST के साथ शुरू भी कर दी है।
Rent For Hostels, Paying Guest Accommodation To Attract 12% GST pic.twitter.com/AD5z6t5bPV
— United India 🇮🇳 (@Unitedd_India) July 30, 2023
Hostel Student after 12% GST- pic.twitter.com/yV834YPsaO
— 𝕏 Sʜᴜʙʜᴀ (@shubha_eth) July 30, 2023
कर्नाटक में एडवांस रूलिंग्स द्वारा जारी किए गए हालिया आदेश के अनुसार, छात्रों के लिए आवास लागत में वृद्धि तय है क्योंकि 12 प्रतिशत जीएसटी अब छात्रावास आवास(hostel accommodations)के किराए के भुगतान और भुगतान करने वाले मेहमानों पर लागू किया((12% GST on Hostel rent and PG accommodation)जाएगा।
12% GST on hostel rent.
Nimmo tai: pic.twitter.com/UOWJwaOXJq
— PuNsTeR™ (@Pun_Starr) July 30, 2023
दो अलग-अलग फैसलों में, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स (AAR) ने इन आवासों को ‘गैर-आवासीय’ के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे उन्हें छोटे होटलों और सराय के समान 12 प्रतिशत GST के लिए उत्तरदायी बनाया गया(12% GST on Hostel rent and PG accommodation)है।
कर्नाटक में एडवांस रूलिंग्स द्वारा जारी किए गए हालिया आदेश के अनुसार, छात्रों के लिए आवास लागत में वृद्धि तय है क्योंकि 12 प्रतिशत जीएसटी अब छात्रावास आवास के किराए के भुगतान और भुगतान करने वाले मेहमानों पर लागू किया जाएगा।
यह उजागर करना आवश्यक है कि यदि कोई घर उन व्यक्तियों द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिए किराए(Rent)पर लिया जाता है, जिन्हें जीएसटी(GST)के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई जीएसटी लागू नहीं होता है।
एएआर ने यह भी देखा कि एलएलपी द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सेवाएं स्वाभाविक रूप से आवेदक के छात्रावास या भुगतान अतिथि आवास सेवा के साथ जुड़ी नहीं हैं।
“घरेलू आवास एक आवासीय आवास है जो स्थायी रहने के लिए है और इसमें गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं।
मौजूदा मामले में, आवेदक अपने स्वयं के प्रवेश में पीजी/हॉस्टल सेवाएं प्रदान करने का दावा करता है जो अन्य बातों के साथ-साथ ‘पेइंग गेस्ट आवास/हॉस्टल’ सेवाओं को संदर्भित करता है और गेस्ट हाउस और आवास सेवाओं के समान है और इसलिए इसे आवासीय नहीं कहा जा सकताहै। आवास’,’ आदेश में कहा गया है।
एएआर की लखनऊ पीठ ने नोएडा स्थित वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संदर्भित इसी तरह के मामले में फैसला सुनाया कि जीएसटी प्रति दिन 1,000 रुपये से कम लागत वाले छात्रावास आवास पर लागू होगा।
इसलिए, 18 जुलाई, 2022 से, आवेदक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (कराधान के लिए जीएसटी के तहत कवर की जाएंगी) होंगी,’ लखनऊ पीठ एएआर ने कहा।
कर विशेषज्ञों का अनुमान है कि कर्नाटक और यूपी एएआर द्वारा जारी किए गए फैसलों को जीएसटी परिषद द्वारा ‘स्थायी मिसाल’ माना जाएगा और जीएसटी कानून से पीजी और हॉस्टल की अनुपस्थिति ने एक खामी पैदा कर दी है।
“पीजी और हॉस्टल पर लगाए गए जीएसटी को लेकर भ्रम की स्थिति थी। कई लोग कोई जीएसटी नहीं दे रहे थे, जबकि कुछ ने 5 प्रतिशत, अन्य ने 18 प्रतिशत(18%GST on residential-rent property), और कुछ के पास कोई कर नहीं था।
यह निर्णय 12 प्रतिशत जीएसटी दर बताते हुए स्पष्टता प्रदान करता(12% GST on Hostel rent and PG accommodation) है।
दिल्ली स्थित कर विशेषज्ञ शरद कोहली ने सीएनबीसी को बताया, ”इन पीजी और हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा की लागत बढ़ने की उम्मीद है।”
छात्रों पर किराये का बोझ
इस फैसले के परिणामस्वरूप बाहरी छात्रों के लिए रहने की लागत बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर शिक्षा की कुल लागत पर पड़ेगा।
हालाँकि, कुछ कर विशेषज्ञ आदेशों को अस्पष्ट और संभावित रूप से चुनौती के अधीन मानते हैं।
ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर रंजीत महतानी ने चैनल को बताया कि उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों के अनुसार, एक छात्रावास आवासीय आवास के रूप में योग्य है, जो इसे छूट के लिए पात्र बनाता है।
उन्होंने कहा कि छात्रावासों को आवासीय आवास का दर्जा देने से इनकार करने और छूट देने पर AAR का दृष्टिकोण अनुचित और अस्पष्ट लगता है, जिससे संभावित चुनौतियों की गुंजाइश बनती है।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने पीटीआई-भाषा को बताया कि छात्रावासों और शयनगृहों में छात्र आवास पर 12 प्रतिशत कर के परिणामस्वरूप भारतीय परिवारों की लागत बढ़ सकती है।
उन्होंने सुझाव दिया कि जीएसटी परिषद (GST Council Meeting)छात्र आवास सहित संपूर्ण शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर कर के बोझ को कम करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने पर विचार कर सकती है।
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12% GST on Hostel rent and PG accommodation