Income Tax Return: 30 नवंबर है अंतिम Date,ऑनलाइन फाइल करें रिटर्न इस तरह से
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नई दिल्ली (समयधारा) : कोरोना ने विश्व के साथ-साथ देश के सभी क्षेत्रोँ को हिला कर रख दिया है l
शिक्षा हो या रोजगार या फिर बिज़नेस सभी और बदहाली l ऐसे में सरकार ने कई क्षेत्रों में रियायत दी है l
फिस्कल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return- ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख इस बार 30 नवंबर, 2020 तक है।
कोरोनावायरस संक्रमण के कारण यह तारीख बढ़ा दी गई है। सामान्य तौर पर अगस्त तक हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है।
रिटर्न भरने से पहले अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेंगे तो आपकी मुश्किल कम हो जाएगी और बड़ी आसानी से ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
जॉब करने वाले लोगों को उनकी कंपनी फॉर्म 16 देती है। इसमें फाइनेंशियल ईयर में काटा गया टैक्स और आय का लेखाजोखा मेंशन रहता है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय नौकरीपेशा के लिए फॉर्म 16 सबसे जरूरी है। इसके बिना ITR फाइल करना बेहद मुश्किल हो जात है।
FORM-16 के पार्ट-A में एंप्लॉयर की ओर से काटे गए टैक्स का विवरण होता है।
इसमें आपका नाम, पता और PAN और एंप्लॉयर का TAN नंबर होता है। आपके PAN पर सरकार के पास कितना टैक्स जमा हुआ है,
उसका तिमाही ब्योरा होता है। साथ ही यह भी दर्ज होता है कि आपकी सैलरी से कितना टैक्स काटा गया हैय़।
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वहीं पार्ट-B में आपकी आय का ब्योरा होता है। ITR में जिस फॉरमैट में ब्योरा भरना होता है,
पार्ट-B में उसी फॉरमैट में आय का ब्योरा मिल जाता है। इससे ITR फाइल करने में आसानी होती है।
Form 26AS में Income से काटे गए टैक्स की डिटेल होती है। साथ ही नद्वारा भुगतान किए गए सभी टैक्स और रिफंड की भी जानकारी होती है।
इस फॉर्म के जरिये भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल्स, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेस्मेंट टैक्स भी उपलब्ध कराया जाता है।
इससे टैक्सपेयर को आपको यह वेरिफाई करने में मदद मिलती है कि नियोक्ता कंपनी,
बैंक या टैक्स भुगतान करने वाले ने सरकार के पास टैक्स डिपॉजिट किया है या नहीं।
- सबसे पहले विभाग के पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद e-File टैब पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें।
- प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के विकल्प को चुनें और कंटीन्यू (continue) बटन पर क्लिक करें।
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- इसके बाद ITR फॉर्म में सभी जानकारियां भरें और सेशन टाइम आउट से बचने के लिए सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करते रहें।
- इसके बाद Tax Paid and Verification टैब में वेरिफिकेशन ऑप्शन को चुनें और प्रिव्यु एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें और बैंक अकाउंट नंबर pre-validate करें।
- इसके बाद e-verify लिंक पर जाएं और acknowledgment नबंर दर्ज करें।
- बैंक अकाउंट नंबर से e-verify के ऑप्शन को चुनें और EVC तैयार करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC भेजा जाएगा।
- रिटर्न को verify करने के लिए पोर्टल पर इस कोड को दर्ज करें।
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