1st June से LPG सिलेंडर के दाम-कम या फिर ज्यादा..? जानियें क्या होंगे बड़े बदलाव
LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, बदल जाएंगे IFSC कोड, चेक से पेमेंट का तरीका भी बदलेगा
want to know major changes in india from 1st june
नई दिल्ली (समयधारा) : हर बार की तरह इस बार भी महीने की पहली तारीख यानि 1st जून से देश में कई बड़े आर्थिक बदलाव होंगे और कुछ हो भी सकते है l
अगले महीने यानी एक जून से बैंक से लेकर रोजमर्रा की कुछ महत्वपूर्ण चीजों में बदलाव होने जा रहा है l
जिसका सीधा असर आपकी पॉकेट पर पड़ना लगभग तय है। जैसे की एलपीजी(LPG) सिलेंडर के दाम और यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda),
केनरा बैंक (Canara Bank) या फिर सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank) के ग्राहक हैं, तो आपके लिए एक जून की तारीख काफी अहम है।
- LPG सिलेंडर के दाम-कम या फिर ज्यादा..?
- IFSC कोड में बदलाव
- बदलेगा चेक से पेमेंट का तरीका
LPG सिलेंडर के दाम-कम या फिर ज्यादा..?
एक जून से LPG सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव हो जाएगा। अमूमन हर महीने तेल कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं।
कई बार तो महीने में दो बार भी बदलाव देखे जाते हैं। फिलहाल, राजधानी दिल्ली में 14.2 किग्रा रसोई गैस सिलेंडर के दाम 809 रुपये हैं।
14.2 किग्रा वाले सिलेंडर के साथ-साथ, 19 किलोग्राम सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हो सकता है।
यह भी संभव है कि एक जून को दाम में कोई बदलाव न हो। कभी-कभी भाव पहले के स्तर पर ही रहते हैं।
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IFSC कोड में बदलाव
अगले महीने से बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए चेक से पेमेंट से जुड़े नियम बदलने वाले हैं।
वहीं, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए IFSC कोड बदलने वाले हैं।
एक जुलाई से केनरा बैंक का बदला हुआ IFSC कोड प्रभावी हो जाएगा।
सिंडीकेट बैंक के ग्राहकों को नया IFSC कोड 30 जून तक अपडेट करने की सलाह दी गई है।
नया IFSC कोड प्राप्त करने के लिए आपको केनरा बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा।
गौरतलब है कि सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है।
बदलेगा चेक से पेमेंट का तरीका
बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए एक जून 2021 से चेक से पेमेंट का तरीका बदलने वाला है।
धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए बैंक ने ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन (Positive Pay Confirmation) अनिवार्य कर दिया है।
पॉजिटिव पे सिस्टम एक प्रकार से फ्रॉड पकड़ने वाला टूल है।
बैंक के अधिकारियों का कहना है कि ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की डिटेल्स को तभी रिकन्फर्म करना होगा,
जब वे दो लाख रुपये या इससे ज्यादा के बैंक चेक जारी करेंगे।
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यह नियम एक जून से लागू हो जाएगा। बैंक के नई व्यवस्था के तहत जब कोई ग्राहक चेक जारी करता है तो उसे अपने बैंक का डिटेल्स देना होगा।
उसके बाद बैंक उसके बारे में क्रास चेक करेगा। अगर इसमें किसी भी तरह की गलतियां पाई जाती है तो बैंक उसे वापस कर देगा।